ज्ञानवापी मस्जिद: सर्वेक्षण को मिली मंजूरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वे कराए जाने को मंजूरी दे दी है।
वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वे कराए जाने को मंजूरी दे दी है। वाराणसी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने अपना आदेश जारी करते हुए वादमित्र की अर्जी पर यह आदेश जारी किया है।
मंदिर पक्ष के लोगों में फैसला
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के लोगों में फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का रिसर्च कराने का फैसला सुनाया है। सर्वेक्षण का सारा खर्चा राज्य और केंद्र सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर बीते साल से ही बहस चल रही थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
दो अप्रैल को फैसला रख लिया था सुरक्षित
गौरतलब है कि पुरातात्विक सर्वे कराए जाने के मामले पर वादी मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि वादी काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष ने 1991 से चल रहे इस मामले में 2019 को पुरातात्विक सर्वे की मांग के लिए अनुरोध किया था।
इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने फैसला सुनाया है। सर्वे कराकर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
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