इलाहाबाद हाईकोर्ट : FCI के हजारों मजदूरों को राहत, वेतन कटौती पर रोक
भारतीय खाद्य निगम के प्रदेश के हजारों मजदूरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मजदूरों के वेतन से कटौती के निगम द्वारा जारी दो सर्कुलरों 17 जनवरी 2017 व 18 अप्रैल 2017 पर रोक लगा दी है और निगम से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। मजदूरों को
इलाहाबाद: भारतीय खाद्य निगम के प्रदेश के हजारों मजदूरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मजदूरों के वेतन से कटौती के निगम द्वारा जारी दो सर्कुलरों 17 जनवरी 2017 व 18 अप्रैल 2017 पर रोक लगा दी है और निगम से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। मजदूरों को गलत वेतन निर्धारण के चलते अधिक भुगतान हो गया, जिस पर केन्द्रीय श्रम न्यायाधिकरण नई दिल्ली कड़कडूमा अदालत ने निगम के पक्ष में अवार्ड दिया। जिस पर निगम ने पूरे देश में श्रमिकों के वेतन से कटौती का आदैश जारी किया है। देश की कई हाई कोर्टों द्वारा रोक लगाये जाने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी प्रदेश के मजदूरों के वेतन से कटौती पर रोक लगा दी है। याचिका की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
यह आदेश जस्टिस राम सूरत राम मौर्या ने एफसीआई मजदूर संघ हापुड़ के महासचिव जुबैर अहमद की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी.एन सिंह व प्रमेन्द्र प्रताप सिंह ने बहस की। निगम की तरफ से अधिवक्ता एस.के मिश्र ने पक्ष रखा। याचिका में निगम के सर्कुलरों के अलावा 5 जुलाई 2016 के अवार्ड को भी चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा विचारणीय है। उत्तर प्रदेश के शैलो डिपो, कूड़ाघाट डिपो गोरखपुर में कार्यरत मजदूरों के मासिक वेतन से कटौती का आदेश जारी किया गया है। याचिका की सुनवाई 27 मार्च को होगी।