डूंगरपुर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को दस साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना

Dungarpur Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Written By :  Rajnish Verma
Update: 2024-05-30 09:40 GMT

Dungarpur Case: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सपा नेता आजम खान पर 6 दिसम्बर 2016 को डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और धमकाने का आरोप था। इस मामले में उनके खिलाफ 2019 में केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी।

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट की सुनवाई के बाद सरकारी वकील शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि डूंगरपुर बस्ती को जबरन घर खाली कराकर उसे ध्वस्त कराने के मामले में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को 10 साल की कैद सजा सुनाई और 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सपा सरकार में तोड़े गए थे मकान

समाजवादी पार्टी की सरकार में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे, यहां पहले से लोगों के मकान बने थे। सरकारी जमीन बताकर इन मकानों को वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। पीड़ितोंं ने लूटपाट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में बीजेपी सरकार आने के बाद अलग-अलग कई केस दर्ज किए गए थे। पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करा दिया था। यहां बने मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। 

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