Unnao Rape Case: दुष्कर्म के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी के लिए मांगी अंतरिम जमानत
Unnao Rape Case: पूर्व विधायक दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी के लिए एक अन्य मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। इस मामले में वह 10 साल की सजा काट रहा है।
Unnao Rape Case News: दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी के लिए एक अन्य मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। इस मामले में वह 10 साल की सजा काट रहा है। ये उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत ने सीबीआई से शादी होने की बात कर जांच रिपोर्ट देने को कहा है।
कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की शादी
सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ के सामने ऐसी ही याचिका दायर की है। उस मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह पीठ पहले ही इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करके सुनवाई के लिए नई डेट 16 जनवरी दे चुकी है। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने कोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का शगुन कार्यक्रम 18 जनवरी को और आठ फरवरी को शादी है।
सेंगर की ये आदेश रद्द करने की मांग
उन्नाव के बलात्कार मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने निचली अदालत के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को रद्द करने की मांग की है। जिसमें उन्होंने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर ने 20 दिसंबर 2019 के आदेश को रद्द करने की भी मांग की है। जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2017 में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया था।