UP: बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में 5 लाख का जुर्माना भी लगा..जानें क्या है मामला?

Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें, पिछले दिनों ही इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी।

Written By :  aman
Update: 2022-12-15 09:14 GMT

  बाहुबली मुख्तार अंसारी: Photo- Social Media

Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट (Mukhtar Ansari Gangster Court) ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट में उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। बता दें, पिछले दिनों ही इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी। गुरुवार (15 दिसंबर) को गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साथ-साथ उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया है। मुख़्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद हैं। इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था।

पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जिस मामले में दोषी करार दिया गया है वो मामला वर्ष 1996 में दर्ज किया गया था। 26 साल बाद अदालत ने बाहुबली नेता को दोषी करार दिया है। कहा जा रहा है आज ही कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी। मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल पांच गैंग चार्ज हैं। जिसमें 12 दिसंबर को 11 गवाहों ने गवाही दी थी। जिस पर जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। अदालत ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। 

25 नवंबर को ही आता फैसला, लेकिन..

बीते 12 दिसंबर को ADGC 'क्रिमिनल' नीरज श्रीवास्तव ने बताया था, कि 'मुख्तार अंसारी तथा उनके सहयोगी भीम सिंह पर वर्ष 1996 में गैंगस्टर का एक केस दर्ज हुआ था। ये मामला लंबे समय से अदालत में लंबित था। इस मामले पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था। लेकिन, अचानक पीठासीन अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने से और नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई। 12 दिसंबर को बहस पूरी कर ली गई थी। आज इस पर फैसला आ सकता है।'

मुख्तार अंसारी पर ये हैं 5 गैंग चार्ज :

 - राजेंद्र सिंह हत्याकांड (Rajendra Singh murder case) में मुकदमा संख्या- 410/88 धारा- 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी। 

- वशिष्ठ तिवारी (Vashisht Tiwari) उर्फ माला गुरु हत्याकांड में मुकदमा संख्या- 106/88 धारा- 302 IPC थाना कोतवाली गाजीपुर। 

- अवधेश राय हत्याकांड (Awadhesh Rai murder case) मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 IPC थाना चेतगंज वाराणसी।

- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड (constable raghuvansh singh murder case) मुकदमा संख्या 294/91 धारा- 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली। गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला। रघुवंश सिंह की मौत। 

- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला। 

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