लखनऊ: सत्र अदालत ने लखनऊ विश्वविद्यालय में सीएम की फ्लीट रोककर हंगामा करने व उन्हें काला झंडा दिखाने के मामले में गिरफ्तार छात्र-छात्राओं की जमानत अर्जी मंगलवार (27 जून) को मंजूर कर ली। विशेष जज पीएम त्रिपाठी ने सभी को 40 हजार की दो जमानत और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
बता दें कि बीते 8 जून को इन सभी प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं अनिल यादव, महेंद्र यादव, माधुर्य सिंह माथुर, विनीत कुमार कुशवाहा, सत्यव्रत सिंह, अंकित सिंह बाबू, अशोक कुमार प्रभात, नितिन राजू, राकेश समाजवादी व अपूर्वा वर्मा तथा पूजा शुक्ला को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
इसी महीने 7 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ एक समारोह में शिरकत करने लखनऊ विश्वविद्यालय जा रहे थे। तभी प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर उनका काफिला रोका और उन्हें काले झंडे दिखाए। इस घटना के फौरन बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। जिसके बाद एसआई अभय कुमार सिंह की तरफ से इनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।