हाईकोर्ट का बांग्लादेशी से भारतीय लड़की के शादी करने पर सुरक्षा देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक से शादी करने वाली भारतीय लड़की को मिल रही परिवार की धमकी पर एसपी पीलीभीत को याचियों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-01-25 13:43 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक से शादी करने वाली भारतीय लड़की को मिल रही परिवार की धमकी पर एसपी पीलीभीत को याचियों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। नार्वे में रहते हुए प्रेम पाश में उलझे पीलीभीत की निशा सिंह उर्फ नबी जान ने नोआरखाली बांग्लादेश के सुहैल राना के साथ भारत में आकर शादी कर ली जिससे नाखुश लड़की के परिवार वाले उसे धमका रहे हैं जिस पर दोनों ने याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है।

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कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है और याची सुहैल से अपने बीजा की प्रति हलफनामे के मार्फत दाखिल करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने निशा सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का विरोध करते हए भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी का कहना था कि सुहैल ने अपना वीजा नहीं लगाया है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह भारत में वैध या अवैध रूप से रह रहा है।

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सुहैल नार्वे के होटल एल्विया में वेटर है। दोनों ने नवंबर में भारत आए थे और 7 जनवरी 2019 को निकाह कर लिया। निकाह से पहले लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। जारी प्रमाण पत्र में खामियों की तरफ भी कोर्ट का ध्यान खींचा गया, लेकिन कोर्ट ने कहा जवाब आने के बाद विचार किया जायेगा।

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