Gorakhpur News: सिर्फ 100 रुपये का आर्थिक दंड से होगा स्टाम्प वादों की समाधान, 31 मार्च तक है मौका
Gorakhpur News Today: योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति गोरखपुर स्थित स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क जमा कर वे अपने स्टाम्प वादों का निपटारा कर सकते हैं।;
Gorakhpur News Today: गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन ने स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक विशेष स्टाम्प वाद समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मात्र 100 के आर्थिक दंड के साथ अपने स्टाम्प वादों का निपटारा करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा घोषित इस योजना के तहत स्टाम्प की कमी एवं उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भुगतान कर मात्र ₹100 अर्थदंड जमा करके स्टाम्प वाद से मुक्ति पाई जा सकती है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद इस विशेष राहत का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा जिनके नाम पर स्टाम्प वाद लंबित हैं। विशेष रूप से वे लोग, जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी का पूर्ण भुगतान नहीं किया है या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित समाधान कर सकते हैं। गोरखपुर के उपमहानिरीक्षक स्टाम्प, मनोज कुमार शुक्ल ने बताया कि यह योजना सरकार द्वारा नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री करने वाले लोग एवं अन्य संबंधित व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाकर स्टाम्प वादों से शीघ्र मुक्ति पा सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति गोरखपुर स्थित स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क जमा कर वे अपने स्टाम्प वादों का निपटारा कर सकते हैं। स्टाम्प वाद समाधान योजना 31 मार्च 2025 तक ही मान्य है। अतः नागरिकों से अपील की जाती है कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं और अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बचें। यह समाधान योजना उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो स्टाम्प वादों से जुड़े कानूनी मामलों का त्वरित समाधान चाहते हैं। केवल ₹100 के अर्थदंड और बकाया शुल्क जमा कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। अतः जिनके पास लंबित स्टाम्प वाद हैं, वे जल्द से जल्द स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संपर्क करें और इस सरकारी राहत योजना का पूरा लाभ उठाएं।