Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हिन्दू पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने कहा- मामला सुनने योग्य
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को रदद कर दिया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य माना है।.
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को रदद कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर कहा गया कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिये। लेकिन कोर्ट ने साफ मना करते हुये कहा कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज दिया गया।
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में किरण सिंह बिसेन (Kiran Singh Bisen) की ओर से दायर याचिका पर आज अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि, यह याचिका सुनने योग्य है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से आदेश दिया गया है। इस मामले की पोषणीयता को लेकर अदालत सुनवाई को तैयार हो गया है। अब 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें पूजा की इजाजत मिले या नहीं इस पर फैसला आएगा।
ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग में बीते 15 अक्टूबर को अदालत में बहस पूरी हो गयी थी। अन्तिम फैसले के लिये 27 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गयी थी। 18 अक्टूबर को दोंनो पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने के लिये कहा गया था। 8 नवंबर को जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश नहीं आ सका था। 14 नवंबर को आदेश देने के लिये कहा गया था। लेकिन 14 नवंबर को भी आदेश टल गया था। जिसके बाद में 17 नवंबर को फैसला देने की तारीख दी गयी थी।
हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई हैं ये मांगे
इस प्रकरण में वादिनी किरन सिंह की तरफ से ज्ञानवापी मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपनें, शिवलिंग की पूजा पाठ करने और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाने की मांग की गयी है। इस याचिका को आज वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
कोर्ट द्वारा इन मांगों को माना जाता है या नहीं, यह आने वाले दिनों में सुनवाई के बाद में ही स्पष्ट हो पायेगा, लेकिन हिंदू पक्ष के लिये राहत की बात यह है कि कोर्ट अब उनकी याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा था कि हिंदूओं की याचिका पर सुनवाई न हो। मुस्लिमों की इस मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।