Kanwar Yatra 2024 : कांवड़ यात्रा से पहले इन नियमों का जरूर रखें ध्यान, ऐसे मिलेगा वाहन पास

Hapur news : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में श्रावण मास शुरू होते की कांवड़ियों के आने-जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विभिन्न जनपदों के अलावा दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के कांवड़िया गंगा का पावन जल लेने के लिए ब्रजघाट आते जाते हैं।

Report :  Avnish Pal
Update:2024-07-19 17:24 IST

Hapur news : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में श्रावण मास शुरू होते की कांवड़ियों के आने-जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विभिन्न जनपदों के अलावा दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के कांवड़िया गंगा का पावन जल लेने के लिए ब्रजघाट आते जाते हैं। हापुड़ सहित अन्य जनपदों के कांवड़िए हरिद्वार के लिए भी रवाना होंगे।

कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों व कांवड़ियों के साथ कोई अनहोनी न हो, इसके लिए हापुड़ पुलिस प्रशासन दिन रात एक करके बेहतर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। रूट डायवर्जन भी लागू कर दिया जाएगा, जिसके लागू होते ही केवल आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को ही शहर के अंदर से आने दिया जाएगा। इसके लिए चालकों को वाहन पास की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हापुड़ पुलिस ने नई पहल की शुरूआत की है। आवश्यक वस्तुओं के वाहन पास की अनुमति चालक घर बैठे ले सकेंगे। इसके लिए पुलिस ने क्यूआर कोड व लिंक सार्वजनिक किया है। जिसके खोलते ही आवेदनकर्ता को अपनी जानकारी फीड करनी होगी। जिसके बाद उसका पास आवेदनकर्ता के वाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा।

ऐसे किया जा सकेगा आवेदन

पुलिस के अनुसार, क्यूआर कोड स्कैन कर या लिंक खोलने के बाद पहले आवेदनकर्ता को अपनी ई-मेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद आनलाइन पेज खुल जाएगा। इसमें आवेदनकर्ता को अपना नाम, वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर, पता, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन चालक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वाहन चालक के आधार कार्ड का नंबर, वाहन का प्रकार, वाहन में लोड हुई सामग्री का विवरण, वाहन में लोड सामग्री की बिल्टी/ बिल की फोटो, वाहन लोड किए जाने का स्थान, अनलोड किए जाने का स्थान, वाहन पास (कब से कब तक) की सूचना भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर अन्य विवरण व वाहन चालक का फोटो अपलोड करना होगा।

इन नियमों का किया उल्लंघन को रद्द हो जाएगा पास

- चालक अपने वाहन से संबंधित समस्त प्रपत्र वाहन के साथ रखेगें।

- वाहन की गति सीमा 20 किलोमीटर/घंटा से अधिक नहीं होगी व वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे।

- वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।

- प्रेशर हार्न पूर्णत: प्रतिबंधित होगा तथा अनावश्यक रूप से हार्न नहीं बजाएंगे।

- वाहन चालक अपने वाहन की हेडलाईट ठीक रखेगें और वाहन चलाते समय ओवरटेक नहीं करेंगे।

- चालक वाहन चलाते समय नशीले पदार्थ/मद्यपान आदि का सेवन नहीं करेंगे व रात्रि के समय डिपर का प्रयोग अवश्य करेंगे।

- प्रतिबंधित मार्ग पर वाहन नहीं चलाएंगे, कांवड यात्रा के दृष्टिगत किए गए रूट डायवर्जन का पालन करेंगे।

- वाहन पास को वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करेंगे, किसी भी आपात स्थिति में समीप के थाने को सूचना देंगे।

- वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे। वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना होती है तो उस वाहन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। कांवड़ियों की भीड़ के अनुसार अपना वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे।

- वाहन में कोई आपत्तिजनक वस्तु जो किसी अधिनियम/विधि में प्रतिबंधित हो, उसे लेकर नही चलेंगे। कावड़ियों की भीड अथवा अन्य व्यवधान या नीतिगत निर्णय के कारण मार्ग बंद किए जाने पर यह पास स्वत: निरस्त माना जाएगा।

- वाहन में किसी प्रकार के तेज ध्वनि यंत्र या लाउडस्पीकर नहीं लगाए व बजाए जाएंगे।

क्या बोले एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने न्यूजट्रैक के संवाददाता को बताया कि श्रावण कावड़ मेला के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था सुगम एवं सुचारु बनाए रखने हेतु 22 जुलाई सें 5 अगस्त तक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं व सामग्री की सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए वाहनों के पास जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर बार कोड व लिंक के माध्यम सें वाहन पास हेतु आवेदन कर सकते हैं।

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