Hapur News: मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दुकानदारों पर होगी दंडनात्मक कार्रवाई, लगेगा जुर्माना

Hapur News: विधिक माप विज्ञान के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने निर्देश दिया है कि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Report :  Avnish Pal
Update:2024-10-25 14:40 IST

Hapur News (Pic: Social Media)

Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में त्योहारों के समय मिठाई की मांग के साथ-साथ घटतौली की समस्या भी सामने आ जाती है, विशेष रूप से मिठाई खरीदते समय डिब्बे का वजन मिठाई के साथ तौलकर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं। अब ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि कोई दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राहक इस धोखाधड़ी की शिकायत मोबाइल नंबर 81890994012 पर दर्ज कर सकते हैं।

मिठाई के साथ तौले जा रहे हैं डिब्बे

अक्सर बाजार में यह देखने को मिलता है कि दुकानदार मिठाई तौलते समय गत्ते के डिब्बे का वजन भी शामिल कर लेते हैं, जिससे 70 से 100 ग्राम तक मिठाई कम मिलती है। इसका मतलब है कि ग्राहक को मिठाई के दो से तीन पीस कम मिलते हैं, जो कि एक प्रकार से धोखाधड़ी है। मिठाई की बढ़ती कीमतों के साथ इस तरह की चालाकी उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी होता है।

दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई

विधिक माप विज्ञान के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिठाई के अलावा अन्य सामानों में भी घटतौली की शिकायते मिल रही हैं, जिन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मिठाई के साथ डिब्बे की तोल करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा -12 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही धारा -30 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

तुरंत शिकायत करने की अपील

उन्होंने दुकानदारों कों इसका नोटिस चस्पा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जिससे उपभोक्ता जागरूक हो सके। उपभोक्ता से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई दूकानदार मिठाई के साथ उसके डिब्बे का वजन भी करता है तो वह तुरंत मोबाइल नम्बर 8189094012 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, अगर कोई दुकानदार कैरी बैग या मिठाई के डिब्बे का अतिरिक्त पैसा मांगता है, तो उसके खिलाफ दुकान सील करने और जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी।उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और अगर उनके साथ कोई घटतौली हो रही हो, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें ताकि उन्हें सही तरीके से उनके सामान का लाभ मिल सके। 

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