Hapur News: राजीव हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Hapur News: वर्ष 2010 में राजीव की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने त्वरित न्यायालय मिताली गोविंद राव ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।;

Report :  Avnish Pal
Update:2025-02-19 19:59 IST

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Hapur News:-यूपी के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्र में वर्ष 2010 में राजीव की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने त्वरित न्यायालय मिताली गोविंद राव ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 28 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

एड़ीजीसी ने दी जानकारी

एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चंडी मंदिर के निवासी कृष्ण कुमार ने चार अगस्त 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने बताया कि चार अगस्त 2010 को उनका पुत्र राजू उर्फ राजीव(30 वर्षीय) सिखैड़ा मार्ग स्थित अपने मां जय दुर्गा नाम के प्रॉपर्टी के कार्यालय पर बैठे थें।इसी दौरान मोहल्ला चंडी मंदिर कॉलोनी का कपिल अपने पिता बबलू के साथ हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा। आरोपियों ने पीड़िता के पुत्र के साथ गाली-गलौज कर दी। विरोध पर कपिल ने राजू उर्फ राजीव को पकड़ लिया और उसके सीने में गोली मार दी।इसके बाद कपिल व उसके पिता बबलू वहां से भागने लगे। इसी बीच पुत्र ने बबलू को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर बबलू ने तमंचे की बट से राजू उर्फ राजीव पर वार कर दिया।शोर मचाने पर शैलेन्द्र व प्रशांत मौके पर आ गए। दोनों लोंगो ने पूरी घटना अपनी आँखो से देखी थीं। गोली चलने की आवाज को सुनकर काफ़ी लोंगो को आता देख दोनों भागने लगें थें।घटना के वक्त आरोपी कपिल नाबालिग था।मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थीं। जाँच के बाद विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थीं। नाबालिग कपिल की फ़ाइल किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थीं।

इस आरोपी को सुनाई गई सजा

मुकदमे की सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय मिताली गोविंद राव के यहां चल रही थी। मामले में बुधवार को सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची। न्यायाधीश ने बबलू उर्फ विनोद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदड अदा न करने की दशा में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।कपिल के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।

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