लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना याचिका पर शुक्रवार को केन्द्रीय होम सेक्रेटरी राजीव मेहरिशी को नोटिस जारी किया है। ये आदेश जस्टिस अनिल कुमार की बेंच ने दिया। आपको बता दें कि निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अवमानना याचिका दायर की थी। अमिताभ ने हाईकोर्ट में पिछले 13 जुलाई को अपने निलंबन को चुनौती दी थी। निलंबन पर नियम के अनुसार तीन महीने में रिव्यू किया जाना जरूरी होता है।
- अमिताभ के निलंबन को डेढ सौ दिन हो गए हैं।
- हाईकोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को तीन सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था।
- अमिताभ ने 18 दिसम्बर को केन्द्रीय होम सेकेट्ररी से अपील की थी।
- तीन सप्ताह बीत जाने के बाद अवमानना याचिका दाखिल की गयी।