HC: पतंजलि आयुर्वेद कं. के लिए पेड़ काटने मामले में DM ने दाखिल किया हलफनामा

Update: 2017-09-11 19:13 GMT
HC: पतंजलि आयुर्वेद कं. के लिए पेड़ काटने मामले में DM ने दाखिल किया हलफनामा

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी, गौतमबुद्ध नगर को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि से हजारों पेड़ काटने के खिलाफ याचिका पर डीएम ने हलफनामा दाखिल किया।

कोर्ट ने याची औसाफ व अन्य को डीएम के हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने दिया है।

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याची का कहना है कि उसे दो सौ बीघा जमीन 30 तीस साल के लिए पौधरोपण के लिए पट्टे पर दी गई थी। लेकिन उसी जमीन सहित अन्य जमीन अथॉरिटी ने पतंजलि कंपनी को दे दी। इसके बाद इस जमीन पर लगे पेड़ अथॉरिटी अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से उखाड़ दिए गए। कोर्ट ने डीएम को मौके का निरीक्षण कर फोटोग्राफ के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

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