इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट व ललित घाट पर साउंड सिस्टम लगाने की प्रदेश सरकार को अनुमति दे दी है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के लिए पहले से ही साउंड सिस्टम लगाया जा चुका है। कोर्ट ने गंगा आरती व धार्मिक पर्व पर भीड़ नियंत्रण के लिए साउंड सिस्टम लगाने कि अनुमति दी है। सरकार व वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि केंद को रिवर फ्रोन्ट डेवलपमेंट प्रस्ताव पर हेरिटेज गाइडलाइन का पालन करते हुए घाटों की रिपेरिंग वाराणसी में की जा रही है। जर्जर पड़े पुरातात्विक महत्व के पुराने भवनों की रिपेयरिंग की मांग पर कोर्ट ने कहा कि न्यायमित्र की इस मामले पर रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट 18 फ़रवरी को सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने दिए ये निर्देश
-कोर्ट ने कहा है कि इस सिस्टम से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
-ये आदेश चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ व जस्टिस दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने कौटिल्य सोसाइटी की याचिका पर दिया है।
-कोर्ट ने कहा है कि सिस्टम में ध्वनि प्रदूषण सहित पर्यावरण मानकों का पालन किया जाए।