वन्यजीव संरक्षण के लिए दाखिल जनहित याचिका पर अब 5 जुलाई को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण के लिए वनों के सघनीकरण की मांग में दाखिल जनहित याचिका सुनवाई हेतु 5 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-06-11 15:20 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण के लिए वनों के सघनीकरण की मांग में दाखिल जनहित याचिका सुनवाई हेतु 5 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता वी.सी. श्रीवास्तव का कहना है कि कुम्भ के दौरान हजारां बड़े पेड़ सड़क चौड़ीकरण में काट डाले गए और सजावटी पौधे लगाए गए है। भीषण गर्मी व सिंचाई न होने के कारण वे सूख रहे हैं। याचिका में बड़े छायादार व फलदार वृक्ष लगाने की मांग की गयी है।

याची ने प्रचुर मात्रा में आक्सीजन देने व कार्बन को शोषित करने वाले पेड़ लगाए जाने पर बल दिया है। पर्यावरण कानून व अन्य कानूनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने वाले पेड़ों को लगाने के अलावा फैक्ट्रियों के प्रदूषण को रोकने सहित शहर व गांव के तालाबों की बहाली की जाय।

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याची का यह भी कहना है कि करछना के चांदपुर खमरिया में काले हिरण जंगल में पेड़ां की लगातार हो रही कमी के कारण असुरक्षित हो गए है। उपयोगी पेड़ लगाकर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाय।

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