कैसे करेंगे कुम्भ में हुए सौंदर्यीकरण का रखरखाव : हाईकोर्ट

कोर्ट ने नगर निगम से शहर में कूड़ा निस्तारण की पूरी जानकारी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने करेली के शब्बीर अली की जनहित याचिका पर दिया है।

Update:2019-05-11 22:32 IST

विधि संवाददाता

प्रयागराज: हाईकोर्ट ने प्रयागराज के जिला प्रशासन से कुम्भ के दौरान शहर में हुए सौंदर्यीकरण के कार्यों और उन सड़कों के बाबत रिपोर्ट मांगी है, जिनमें सीवर लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई। यह भी जानना चाहा है कि जहां सौंदर्यीकरण हुए, उन स्थानों, सड़कों व महत्वपूर्ण स्थानों के रखरखाव की योजना क्या है।

कोर्ट ने नगर निगम से शहर में कूड़ा निस्तारण की पूरी जानकारी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने करेली के शब्बीर अली की जनहित याचिका पर दिया है।

करेली मं सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को न बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उपस्थित जिलाधिकारी व नगर आयुक्त ने हलफनामा देकर बताया कि सड़क मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा।

कोर्ट ने यह काम 24 मई तक पूरा कर लेने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश है। कहा कि अगली सुनवाई पर सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत को लेकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए।

कोर्ट ने कुम्भ के दौरान 14 जनवरी से चार मार्च 2019 के बीच जिन स्थानों का सौंदर्यीकरण हुआ और जो सड़कें बनाई गईं, उनके रखरखाव की योजना क्या है। कोर्ट ने डीएम को उपस्थिति से छूट दे दी लेकिन नगर आयुक्त को अगली सुनवाई (27 मई) पर हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

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