हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन में तकनीकी ग्रेड के 3,095 पदों की चयन सूची रद्द की
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन में तकनीकी ग्रेड के 3,095 पदों की चयन सूची रद्द कर दी है। साथ ही राज्य विद्युत सेवा आयोग को मान्य ट्रिपल सी योग्यता धारकों की नए सिरे से वरीयता सूची तैयार कर चयन परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने नए सिरे से कट ऑफ मेरिट निर्धारित कर मान्य डिग्री धारकों की सूची तैयार कर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्रशांत कुमार जायसवाल सहित अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव, सीमांत सिंह, सुशील कुमार श्रीवास्तव व अन्य को सुनकर दिया।
कोर्ट ने प्राइवेट संस्थानों के गैर मान्य प्रमाण-पत्र धारकों को चयन सूची से बाहर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरी में केवल मान्यता प्राप्त डिग्रीधारकों को ही चयनित होने का अधिकार है। कोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनईआईएलआईटी) से मान्यता प्राप्त ट्रिपल सी (कम्प्यूटर कांसेप्ट कोर्स) एवं इसके समकक्ष डिग्री को अर्हता प्रदान करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 23 नवम्बर 2015 का आदेश वैध ठहराया है।
याचिका के तथ्यों के अनुसार आयोग ने छह सितंबर 2014 को तकनीकी ग्रेड के 2,211 और 24 अप्रैल 2015 को इसी ग्रेड के 884 पदों की भर्ती के विज्ञापन जारी किए। इसके लिए ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की योग्यता निर्धारित की गई थी। 14 जुलाई 2015 को चयन सूची जारी की गई, जिसे 676 अभ्यर्थियों ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी।
याचियों का कहना था कि चयन सूची में कई निजी संस्थानों के गैर मान्य प्रमाण-पत्र धारकों को शामिल कर लिया गया है, जो अनुचित है। कहा गया था, कि ट्रिपल सी के केवल मान्य प्रमाण-पत्र धारकों को ही चयन में शामिल होने का अधिकार है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद- 16 के तहत मान्य योग्यता धारक ही सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं।