HC ने राज्य सरकार से पूछा- खनन के ठेकों के लिए क्यों नहीं होता ई-ऑक्शन

Update: 2016-07-06 16:15 GMT

लखनऊ: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने पूछा है कि माइंस एवं मिनरल्स के ठेकों के लिए ई-ऑकशन की प्रकिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है। जस्टिस ए.पी. साही और जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने खनन के ठेेके से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं।

मांगा रेवेन्यू का ब्यौरा

कोर्ट ने कहा वो राज्य सरकार की ओर से खनन ठेकों के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने सरकार से पिछले चार सालों से खनिजों के दोहन से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू का ब्यौरा भी तलब किया है ताकि देखा जा सके कि सरकार को घाटा हो रहा है या मुनाफा।

सरकार की नियमों में रुचि नहीं

मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा कि खनन नीति यूपी माइनर मिनरल्स कन्सेसन रूल्स 1963 से अनुशासित है। लेकिन देखकर ये लगता है कि सरकार नियमों को ठीक से लागू करने में रुचि नहीं ले रही है। कोर्ट ने खनन विभाग के सेक्रेटरी को इस बावत अपना हलफनामा पेश करने को कहा है।

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