बंगला आवंटन मामले में शिवपाल समेत चार कद्दावर विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस

बंगला आवंटन के मामले में शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

Update: 2019-11-01 14:50 GMT

लखनऊ: बंगला आवंटन के मामले में शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अग्रिम सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

दरअसल, एक जनहित याचिका दाखिल कर इन चारो नेताओं को नियमों को दरकिनार कर बंगले आवंटित करने का आरोप लगाया गया है।

बता दें कि यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है।

याची ने कहा...

याची मोतीलाल यादव के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत, उक्त चारो नेताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

मोतीलाल यादव के अनुसार कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याची का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर, उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किये गए हैं। इसके साथ ही याची ने बताया कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है, जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी पंकज सिंह और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है।

याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा नियमतः उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते। याचिका में उक्त बंगलों का आवंटन रद् किये जाने की प्रार्थना की गई है। साथ ही नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है।

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