आशियाना गैंगरेप: HC का आदेश- 13 को फैसला सुनाए फास्ट ट्रैक कोर्ट

Update: 2016-04-08 15:21 GMT

लखनऊ: हाईकोर्ट ने दस साल पुराने आशियाना गैंग रेप केस में मुख्य आरेापी गौरव शुक्ला के खिलाफ सुनवाई पूरी हो जाने के बावजूद फैसला नहीं सुनाने के कारण नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने एफटीसी जज को आदेश दिया है कि यदि अगली तारीख तक सुप्रीम कोर्ट से कोई स्थगन आदेश नहीं आता तो केस का फैसला सुना दिया जाए। एफटीसी कोर्ट में मामले की अगली तारीख 13 अप्रैल नियत है।

क्या है दिया याचिकाकर्ता ने तर्क

-यह आदेश जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना की बेंच ने विक्टिम के पिता सबरूद्दीन की ओर से दायर एक याचिका पर दिया।

-याची के वकील जलज गुप्ता के मुताबिक, केस की सुनवाई 12 फरवरी को ही पूरा हो चुका है। लेकिन हाईकोर्ट के ही एक दूसरे आदेश की वजह से मुख्य आरेापी गौरव के घटना के समय जुविनाइल होने की दलील न तय हो पाने के कारण 12 फरवरी को आने वाले फैसला एफटीसी कोर्ट ने टाल दिया था।

हाई कोर्ट ने गौरव के जुविनाइल वाली दलील भी 18 मार्च को खारिज कर दी। इसके बाद एफटीसी जज अनिल कुमार शुक्ल को फैसला सुनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई ई। इसके बावजूद एफटीसी जज फैसला सुनाने में टालमटोल कर रहे हैं, जिससे न्याय प्रकिया दूषित हो रही है ।

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