पति-पत्नी विवाद: HC ने NRI से कहा- 16 दिसंबर तक कोर्ट में हाजिर हो

हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद की मध्यस्थता समझौते के लिए अमेरिका में रह रहे याची पति को 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव को न्यूयार्क से बुलाकर कोर्ट में मौजूदगी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।;

Update:2016-11-04 21:22 IST

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद की मध्यस्थता समझौते के लिए अमेरिका में रह रहे याची पति को 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव को न्यूयार्क से बुलाकर कोर्ट में मौजूदगी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

-कोर्ट ने याची के भारत आने के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न केस में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

-कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति विदेश मंत्रालय के सचिव को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है।

-यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिंहा तथा न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर सिंह की खण्डपीठ ने वरूण तलवार की याचिका पर दिया है।

क्या है मामला?

-बता दें कि 21 जुलाई 2013 को याची की गोविंदनगर कानपुर की युक्ति तलवार से शादी हुई।

-21 नवंबर 15 को पत्नी की तरफ से गोविंदनगर थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।

-हलफनामा नैनी इलाहाबाद निवासी अविनाश शंकर ने दखिल किया। याची अमेरिका में रह रहा है।

-विपक्षी पत्नी ने फर्जी याचिका दाखिल करने का आरोप लगाया।

-कोर्ट ने पति-पत्नी को मध्यस्थता केंद्र में हाजिर होकर विवाद का हल निकालने का आदेश दिया किंतु विदेश में रहने के कारण याची हाजिर नहीं हुआ।

-विपक्षी पत्नी के अधिवक्ता का कहना है कि आपराधिक मुकदमे से राहत की मांग में याचिका दाखिल की गई है। याची विवाद का हल नहीं चाहता।

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