...तो इसलिए आजम खां के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान की संसद सदस्यता को चुनौती देने वाली जयाप्रदा की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रामपुर इस बेंच की न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता।

Update: 2019-06-14 13:33 GMT

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान की संसद सदस्यता को चुनौती देने वाली जयाप्रदा की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रामपुर इस बेंच की न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता। अत: क्षेत्र के आधार पर इसे खारिज किया जाता है। जयाप्रदा की ओर से पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने बतौर वकील बहस की।

राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने कहा कि हम इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। जस्टिस राजन रॉय ,एनके जौहरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

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याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल खड़े किए गए। इसके बाद दिए अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद निर्वाचन को चुनौती निर्वाचन याचिका द्वारा ही दी जा सकती है जबकि वर्तमान याचिका एक रिट याचिका है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल करते हुए, अधिकार पृच्छा रिट जारी किये जाने की मांग की गई है। लिहाजा वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है।

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इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र रामपुर होने के कारण याचिका लखनऊ बेंच में पोषणीय नहीं है। रामपुर का ज्यूरिशडिक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के तहत आता है।

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