UP: अवैध खनन मामले में यह अधिकारी हुआ निलंबित

जनपद बांदा में खनन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन एवं परिवहन की आकस्मिक जांच में दोषी पाये गये खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह के स्थानान्तरण और निलंबन की संस्तुति के निर्देश दिये गये हैं। जांच में दोषी पाये गये चार पट्टाधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

Update: 2019-06-18 17:33 GMT

लखनऊ: जनपद बांदा में खनन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन एवं परिवहन की आकस्मिक जांच में दोषी पाये गये खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह के स्थानान्तरण और निलंबन की संस्तुति के निर्देश दिये गये हैं। जांच में दोषी पाये गये चार पट्टाधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही जनपद फतेहपुर में ओवरलोडिंग पाये जाने के कारण खान अधिकारी सौरभ गुप्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

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निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डाॅ. रोशन जैकब ने मंगलवार को बताया कि जनपद बांदा के पैलानी तहसील के खदान क्षेत्र कपटियाखला में पट्टाधारक अचल कुमार शर्मा, रेहन्ता में पट्टाधारक ओमप्रकाश रामावतार, साड़ी खादर में सिल्वर लाइन, अमलोर खादर में चैधरी ट्रेडर्स द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि आकस्मिक जांच के दौरान जो खण्ड देखे गये, उनमें निर्धारित क्षेत्र और गहराई से अत्यधिक खनन किया गया।

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डाॅ. रोशन जैकब ने बताया कि ऐसे प्रकरण में सम्बन्धित पट्टाधारकों द्वारा निर्गत ईएमएम-11 से मिलान के बाद अतिरिक्त मात्रा को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लिखित वार्षिक मात्रा में से कम किया जाता है। इसके बाद पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की वार्षिक मात्रा से अधिक खनन की मात्रा पाये जाने पर खनन पट्टाधारक का वर्ष की शेष अवधि के लिए खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

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इसके साथ ही निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म ने अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए तत्काल प्रभाव से जनपद गोण्डा के खनन निरीक्षक राकेश कुमार की तैनाती जनपद बांदा में कर दी है। उन्होंने जिलाधिकरी बांदा को अवैध परिवहन में दोषी पाये गये परिवहनकर्ता का परमिट कैंसिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

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