पीएफ घोटाला! पूर्व एमडी ए.पी. मिश्रा व अन्य के खिलाफ बढ़ायी गई धारा

यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामले में निरुद्ध पूर्व एमडी एपी मिश्रा, सचिव ट्रस्ट प्रवीण कुमार गुप्ता व निदेशक वित्त सुधान्शु द्विवेदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में शनिवार को आईपीसी की धारा 120 (बी) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) की बढ़ोत्तरी कर दी गई।

Update: 2019-11-16 16:03 GMT

लखनऊ: यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामले में निरुद्ध पूर्व एमडी एपी मिश्रा, सचिव ट्रस्ट प्रवीण कुमार गुप्ता व निदेशक वित्त सुधान्शु द्विवेदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में शनिवार को आईपीसी की धारा 120 (बी) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) की बढ़ोत्तरी कर दी गई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में इस दौरान तीनों अभियुक्त जेल से हाजिर थे। इससे पहले इन तीनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 व 471 में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

दरअसल, शनिवार को सीबीसीआईडी की विशेष अदालत में ईओडब्ल्यू के इंसपेक्टर व इस मामले के विवेचक दिनेश कुमार की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई। जिसमें इन तीनों अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 120 (बी) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) की बढ़ोत्तरी की मांग की गई।

यह कहते हुए कि दौरान विवेचना इनके खिलाफ साजिश व भ्रष्टाचार की इन धाराओं के तहत किया गया अपराध भी सामने आया है। लिहाजा इन्हें उक्त धाराओं में भी न्यायिक हिरासत में लिया जाए।

सीबीसीआईडी के विशेष न्यायिक मजिस्टेट क्षितिज पांडेय द्वारा ईओडब्ल्यू की इस अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत को संदर्भित कर दिया गया।

इसके साथ ही जेल से रिमांड पेशी पर आए तीनों अभियुक्तों को भी इस अदालत में पेश किया गया। विशेष अदालत ने ईओडब्ल्यू की इस अर्जी को मंजूर करते हुए तीनों अभियुक्तो को 29 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

बीते तीन नवंबर को अभियुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता व सुधान्शु द्विवेदी जबकि छःह नवंबर को एपी मिश्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

साथ ही ईओडब्ल्यू ने इन तीनों अभियुक्तों का तीन-तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड भी हासिल किया था। यूपीपीसीएल के इस पीएफ घोटाला मामले की एफआईआर वर्तमान सचिव ट्रस्ट आईएम कौशल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी।

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