निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में SHO झूंसी के खिलाफ जांच का निर्देश, ये है मामला

मालूम हो कि याची की जमीन का विवाद चल रहा है। अधीनस्थ न्यायलय से निषेधाज्ञा जारी है।इसके बावजूद एस एच ओ ने विपक्षी को विवादित भूमि पर निर्माण करने में मदद कर रहा है। कोर्ट ने एस एच ओ को तलब किया।

Update:2019-05-26 21:06 IST
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस एच ओ झूसी ,प्रयागराज के खिलाफ जांच करने का एस एस पी को निर्देश दिया है और जांच पूरी होने तक उन्हें पुलिस लाइन से सम्बद्ध करने को कहा है।

कोर्ट ने यह कड़ा कदम एस एच ओ द्वारा बिना अधिकार के निषेधाज्ञा के बावजूद याची के जमीन पर निर्माण कराने और कोर्ट में गलत जानकारी देने के कारण उठाया है। भूमि विवाद पर कोर्ट ने दोनों पक्षो को न्यायिक प्राक्रिया के तहत कार्यवाही करने को कहा है और याचिका निस्तारित कर दी है।

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कोर्ट ने एस एस पी को जांचकर एस एच ओ पर कार्यवाही करने तथा जांच रिपोर्ट महानिबंधक के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है| यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने झूसी की कनकलता कुशवाहा की याचिका पर दिया है।

मालूम हो कि याची की जमीन का विवाद चल रहा है। अधीनस्थ न्यायलय से निषेधाज्ञा जारी है।इसके बावजूद एस एच ओ ने विपक्षी को विवादित भूमि पर निर्माण करने में मदद कर रहा है। कोर्ट ने एस एच ओ को तलब किया। नही आने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया।

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हाजिर होकर एस एच ओ ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का आदेश मिला था। वह छुट्टी पर था। जब कि सरकारी वकील ने बताया कि एस एच ओ को फोन कर कोर्ट आदेश की जानकारी दी थी। इसके बावजूद कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे है।जिसे कोर्ट ने गम्भीरता से लिया और एस एच ओ के रवैये की जाच कर कार्यवाई करने का निर्देश दिया है।

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