आईटी छात्राओं को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दिए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश 

Update:2017-12-24 19:45 IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आईटी कॉलेज की बीएड कोर्स की पहले सेमेस्टर की छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश लखनऊ विश्वविद्यालय को दिए हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि छात्राओं की डिग्री का मामला कोर्ट के आगामी आदेशों के आधीन होगा। कोर्ट ने आईटी कॉलेज को भी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वह आगामी अकादमिक सत्र में इस आदेश का लाभ उठाते हुए, बीएड कोर्स में दाखिला नहीं लेगा, हालांकि वह सरकारी नीति के अनुसार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर दाखिला लेने को स्वतंत्र होगा।

यह आदेश जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने आईटी कॉलेज व अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर दी। हाईकोर्ट में इस समय छुट्टियां चल रही हैं। बावजूद इसके मामले की गम्भीरता को देखते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वरिष्ठ न्यायमूर्ति के आदेश पर रविवार के दिन इस मामले की सुनवाई की गई।

सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने अपने आदेश में आईटी कॉलेज की बीएड कोर्स की पहले सेमेस्टर की छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कॉलेज को प्रति छात्रा नौ हजार रुपये की बैंक गारंटी सिक्युरिटी के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय को देने को कहा है।

कोर्ट ने विश्वविद्यालय को भी परीक्षा शुल्क स्वीकार करने के आदेश दिए व 23 दिसम्बर को हुई फिलोसॉफिकल एंड सायकोलॉजिकल प्रॉसपेक्टिव ऑफ एजुकेशन प्रश्न पत्र की परीक्षा को आईटी कॉलेज की छात्राओं के लिए जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में होगी।

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