Jalaun News: डकैती के मामले में दो आरोपियों को सात साल की सजा और जुर्माना, आठ साल बाद आया फैसला

Jalaun News: जालौन में आठ साल पहले हुई डकैती के मामले में आज डकैती स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Report :  Afsar Haq
Update:2024-10-03 19:35 IST

Jalaun News (Pic- Social media)

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Jalaun News: जालौन में आठ साल पहले हुई लूट के आरोपियों के मामले में डकैती स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। आरोपियों को दोषी पाए जाने पर अदालत ने सात-सात वर्ष की सजा एवं पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जालौन में अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर बंदूक लूट कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी जिसमें जांच में रामायण उर्फ भाई जी और राहुल निवासी भेड़ी डांडा थाना जलालपुर जिला हमीरपुर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उनको 27 अप्रैल 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। करीब आठ साल तक चले मुकदमे में गवाह एवं सबूत पेश किए गए। गुरुवार को स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों आरोपियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई और उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अपर अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जालौन की कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तरीबुलदा निवासी बब्बूलाल निषाद ने कदौरा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 27 जनवरी 2016 को बालू खदान पर उसने अपने दो गनर लगाए थे। इस दौरान उनके साथ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर उनकी बंदूक लूट कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच पड़ताल में रामायण उर्फ भाई जी और राहुल निवासी भेड़ी डांडा थाना जलालपुर जिला हमीरपुर का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने उनको 27 अप्रैल 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर स्पेशल जज डकैती कोर्ट डॉ अवनीश कुमार ने दोनो को दोषी पाया और उनको सात सात साल कारावास की सजा सुनाई और उन पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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