Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 56 - 56 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Jalaun News: नाबालिग जिला अस्पताल वापस घर जा रही थी तभी वह वनविभाग के पास पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे मुहल्ले के ही नीरज व गौरव व उसके साथी ने उसको अकेला पाकर पकड़ लिया और वन विभाग की बाउंड्री के पीछे ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।;
Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में पिता को देखने के बाद घर जाते समय किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले युवकों को पास्को एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । इसी मामले में कोर्ट ने कहा कि 56 -56 हजार रुपये जुर्माना अदा अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
ये था पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 15 अक्टूबर 2020 को रात्रि में जिला अस्पताल दिखाने गई थी उसी समय वापस घर जा रही तभी वह वनविभाग के पास पहुंची पहले से घात लगाए बैठे मुहल्ले के ही नीरज व गौरव वह उसके साथी ने उसको अकेला पाकर पकड़ लिया और वन विभाग की बाउंड्री के पीछे ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
पीड़िता के चिल्लाने पर मारपीट करते हुए लहूलुहान अवस्था में छोड़कर भाग गए। घर पहुंचकर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पिता द्वारा शिकायत करने पर पुलिस ने गैंग रेप सहित पॉस्को एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को पड़कर जेल भेज दिया।
कोर्ट ने दुष्कर्मियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, चार साल चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने नीरज ओर गौरव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 56 - 56 हजार रुपये लगाया जुर्माना।