Jalaun News: रेप के आरोपी को 30 साल की सजा, पांच माह की बच्ची का किया था रेप
Jalaun News: जालौन में शादी में शामिल युवक ने पांच माह की बच्ची के साथ बलात्कार करने पर 30 वर्ष की सजा दी गई है।
Jalaun News: पांच वर्ष पूर्व शादी समारोह में शामिल हिने आय एक दरिंदे युवक ने 5 माह की बच्ची को खिलाने के बहाने खेतो में ले जाकर उसके साथ रेप कर दिया था। मोके पर पहुंची मासूम की बुआ को देख दरिंदा भागने लगा। ग्रामीणों ने पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। मासूम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शनिवार को दरिंदे को न्यायालय ने 30 वर्ष की सजा सुनकर जुर्माना भी लगाया है।
पांच माह की बच्ची का हुआ रेप
बताते चलें कि जालौन के एटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बीती 12 जून 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके परिवार में शादी थी। इसी शादी में चिकासी थाना क्षेत्र के ग्राम रहक दिनेश पाल आया था जो शादी में उसकी पांच माह की मासूम पुत्री को खिलाने के बहाने खेत पर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम लहू लोहान हो गई और रोने पर उसकी बुआ आ गई और युवक दिनेश मासूम को छोड़ कर भागने लगा तो गांव वालों ने उसे पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
तीस साल की सजा
पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को घटना के बाद जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी जो गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी दिनेश पाल को दोषी पाते हुए तीस साल की सजा सुनाई और पांच हजार जुर्माना लगाया।