Jalaun News: शिष्य की पत्नी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, नशीली दवा खिलाने का आरोप

Jalaun News: जालौन में विशेष न्यायालय एससी/एसटी ने 65 वर्षीय रमाकान्त तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

By :  Afsar Haq
Update:2026-08-20 20:32 IST

शिष्य की पत्नी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, नशीली दवा खिलाने का आरोप (Photo- Social Media)

Jalaun News: जालौन में शिष्य की पत्नी को झाड़-फूंक के बहाने नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय एससी/एसटी ने 65 वर्षीय अभियुक्त रमाकान्त तिवारी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 41 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गुरु मंत्र देने के लिए घर पहुंचा था अभियुक्त

एडीजीसी क्रिमिनल रणकेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि रमाकान्त तिवारी पुत्र महाबली तिवारी निवासी ग्राम बरहल, थाना कैलिया के खिलाफ वर्ष 2023 में कोतवाली जालौन में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस पर अपने शिष्य की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था।

अभियोजन के अनुसार, दो जून 2023 को रमाकान्त तिवारी वादी के घर गुरु मंत्र देने के लिए आया था। इसके अगले दिन तीन जून को वादी मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान अभियुक्त ने वादी की बीमार पत्नी की झाड़-फूंक करने के बहाने उसे नशीली दवा खिला दी।

बेहोशी की हालत में घटना को दिया अंजाम

अभियोजन के मुताबिक नशीली दवा के असर से महिला बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इसी दौरान अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई गई है। महिला ने चार जून को अपने पति को पूरी आपबीती बताई।

इसके बाद मामले की शिकायत कोतवाली जालौन में की गई। पुलिस ने धारा 376, 328 आईपीसी और 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा

मामले की सुनवाई एडीजे और स्पेशल जज एससी/एसटी सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और पेश किए गए साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने रमाकान्त तिवारी को दोषी पाया।

अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ विभिन्न धाराओं में कुल 41 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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