Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा, चालीस हजार जुर्माना

Jalaun News: जालौन में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने उसे बीस साल के कारावास की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Report :  Afsar Haq
Update:2024-10-03 21:13 IST

Chandauli News (Pic- Newstrack)

Jalaun News: जालौन में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर चालीस हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में नाबालिग लड़की को उसी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने अगवा कर लिया था। पुलिस ने अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। जब आरोपी की संलिप्तता सामने आई तो उसकी तलाश की गई और आखिरकार पुलिस ने आरोपी के पास से लड़की को बरामद कर लिया।

पिता ने पुलिस में दर्ज कराया था बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट

अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता ने 18 जून 2020 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसी मोहल्ले का रहने वाला जितेंद्र कुमार उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

किशोरी ने कोर्ट में बताया दुष्कर्म होने की पूरी कहानी 

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने आरोपी के पास से किशोरी को बरामद किया था, जिसके बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में न्यायाधीश के सामने कलम बंद बयान दर्ज कराए। जहां किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही थी। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं कि बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने जितेंद्र कुमार को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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