Jaunpur News: रामनगर गोली काण्ड का खुलासा, मुकदमा करने वाला ही निकला आरोपी

Jaunpur News: पुलिस ने हिरासत में लेकर आरोपी से कड़ाई से पूछ-ताछ किया तो उसने सारा जुर्म कबूल करते हुए घटना मे प्रयुक्त नाजायज तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद कराया।

Report :  Kapil Dev Maurya
Update:2024-06-25 12:03 IST

गिरफ्तार आरोपी। (Pic: Newstrack)

Jaunpur News: थाना सरपतहां पुलिस ने थाना क्षेत्र के रामनगर में युवक को गोली मारने की घटना का खुलासा करते हुए मुकदमा वादी को ही अभियुक्त करार दे दिया और षडयंत्रकारी बताते हुए तमंचा कारतूस बरामद कर उसके ही विरुद्ध मुअसं 166/24 सेधारा 193/309 भादवि और मुअसं 169/24 से 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

भेजा गया जेल

विवेचना के दौरान वादी मुकदमा/अभियुक्त अरुण कुमार गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछ-ताछ किया तो उसने सारा जुर्म कबूल करते हुए घटना मे प्रयुक्त नाजायज तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद कराया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा को ही अभियुक्त करार देते हुए अरुण कुमार गुप्ता के विरुद्ध धारा 193/309 भादवि0 व 3/25 आर्म्स में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्यवाही करते हुए जेल की सीखचों के पीछे पहुंचा दिया गया है।

पहले से दर्ज हैं चार मुकदमे

पुलिस ने अभियुक्त अरूण कुमार गुप्ता का आपराधिक इतिहास भी बताया जिसके अनुसार उसके उपर1.मु0अ0सं0-38/2020 धारा-120-B/302 भादवि0 थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2.मु0अ0सं0- 53/2020 धारा-307/34 भादवि थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर,3.मु0अ0सं0- 198/2020 धारा-3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।4.मु0अ0स0 -166/2024 धारा-193/309 भादवि0 थाना सरपतहां जनपद जौनपुर 5.मु0अ0स0 -169/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरपतहां जनपद जौनपुर। कुल चार अपराधिक मुकदमा दर्ज होना बताया है। 

ये है पूरा मामला

इस संदर्भ में सीओ शाहगंज ने अपने बयान में बताया है कि विगत 23 जून 24 को थाना सरपतहां अन्तर्गत रामनगर के पास अरुण कुमार गुप्ता को गोली मारने की घटना का मुकदमा अरुण कुमार गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी एकडला थाना सरपतहां जनपद जौनपुर के द्वारा मु0अ0स0- 166/ 24 धारा -504/307 भा0द0वि0 बनाम 1. मंजू यादव पत्नी स्व0 पप्पू यादव निवासी सेल्हूपारा थाना अखण्डनगर जिला सुल्तानपुर एवं 2. राजन पुत्र अज्ञात के नाम से नामजद पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान थाना सरपतहां के विवेचक उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार राय को साक्ष्य मिला कि आरोपीगण पर लगाया गया आरोप गलत है तथा विवेचना से ज्ञात हुआ कि रंजिश वश वादी मुकदमा ही स्वयं के द्वारा घटना को कारित करते हुए खुद को गोली मारकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

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