जवाहर पंडित हत्याकांड: मुकदमा वापस लेने के मामले में फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बन्धुओं को जवाहर पंडित हत्या केस से हटाने की सरकार की अर्जी खारिज करने के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

Update: 2019-07-15 16:27 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बन्धुओं को जवाहर पंडित हत्या केस से हटाने की सरकार की अर्जी खारिज करने के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

राज्य सरकार व उदयभान करवरिया की याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने की। अधीनस्थ न्यायलय ने सरकार की करवरिया बंधुओं के खिलाफ मुकदमा वापसी की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि मुकदमे की सुनवाई अंतिम स्थिति में है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है। ऐसे में मुकदमा वापसी का औचित्य नहीं है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व एजीए प्रथम ए.के. सण्ड ने सरकार का पक्ष रखा।

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