Jhansi: पॉलिटेक्निक सामूहिक दुष्कर्म कांड पर कोर्ट ने सुनाई सजा, 8 आरोपियों को आजीवन कारावास
Jhansi: अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो एक्ट) नितेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामूहिक दुष्कर्म कांड के सभी दोषी 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Jhansi: अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो एक्ट) नितेंद्र कुमार सिंह की अदालत (Court of Additional Sessions Judge Nitendra Kumar Singh) ने पॉलिटेक्निक कॉलेज (Polytechnic College) के सामूहिक दुष्कर्म कांड के सभी दोषी 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कॉलेज के आठ छात्रों को बनाया गया था आरोपी
शनिवार को पॉस्को एक्ट, गैंगरेप, डकैती समेत 11 धाराओं में दोषी माना गया था। इन आरोपियों ने पॉलिटेक्निक कालेज के छात्रावास में 11 अक्तूबर 2020 को एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस सनसनी वारदात में कॉलेज के ही आठ छात्रों को आरोपी बनाया गया था। सभी जेल में बंद है।
11 अक्तूबर 2020 को 16 साल की छात्रा से किया था दुष्कर्म: विशेष लोक अभियोजक
विशेष लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि 11 अक्तूबर 2020 को 16 साल की छात्रा स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। रास्ते में पॉलिटेक्निक कालेज के पास आरोपियों ने उसको रोक लिया था। मारपीट करते हुए उसे कॉलेज के हॉस्टल में ले गए थे। वहां पहले लड़की का दोस्त मौजूद था। आरोपियों ने मारपीट कर छात्रा और उसके दोस्त का अश्लील फोटो और वीडियो बनाया था। इसके बाद ब्लैकमेल कर छात्रा से एक हजार रुपए लूट लिए थे। इसके बाद छात्रा को साइबर कैफे पर ले गए थे। वहां से दो हजार रुपए ट्रांसफर कराकर ले लिए थे। छात्रा को वापस हॉस्टल में लेकर आए थे। यहां सभी आरोपियों ने छात्रा के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की थी। फिर रोहित नाम के युवक ने हॉस्टल के वॉर्डन रुम में रेप किया था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालियर रोड चौकी प्रभारी विक्रांत सिंह मय स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को देखकर सभी आरोपी भाग गए थे। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
इन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस ने घटना के बाद महोबा के थाना कुलपहाड़ निवासी रोहित कुमार सैनी, ककरबई थाना क्षेत्र में रहने वाले भरत कुमार कुशवाहा, गोंड़ा के थाना बजीरगंज निवासी शैलेंद्र कुमार पाठक, टहरौली थाना क्षेत्र में रहने वाले मयंक शिवहरे, प्रयागराज के थाना थरबई निवासी बिपिन तिवारी और मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोनू पार्या, रानीपुर निवासी धर्मेंद्र सेन व महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र में रहने वाले संजय कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
इन आरोपियों को हुई सजा
महोबा के थाना कुलपहाड़ निवासी रोहित कुमार सैनी, ककरबई थाना क्षेत्र में रहने वाले भरत कुमार कुशवाहा, गोंड़ा के थाना बजीरगंज निवासी शैलेंद्र कुमार पाठक, टहरौली थाना क्षेत्र में रहने वाले मयंक शिवहरे, प्रयागराज के थाना थरबई निवासी बिपिन तिवारी और मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोनू पार्या, रानीपुर निवासी धर्मेंद्र सेन व महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र में रहने वाले संजय कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।