Jhansi News: पॉलिटेक्निक सामूहिक दुष्कर्म कांड, सभी आरोपी दोषी करार, सोमवार को होगा सजा का फैसला
Jhansi News: पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था
Jhansi News: राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले कॉलेज के ही आठ छात्रों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सोमवार को सजा का फैसला सुनाया जाएगा। संभावना है कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।
मालूम हो कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में 11 अक्तूबर 2020 को एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस वारदात से झाँसी में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनमें महोबा के थाना कुलपहाड़ निवासी रोहित कुमार सैनी, संजय कुशवाहा, थाना ककरवई निवासी भरत कुमार कुशवाहा, गोंडा के थाना वजीरगंज निवासी शैलेंद्र कुमार पाठक, टहरौली थाना क्षेत्र में रहने वाले मयंक शिवहरे, प्रयागराज के थाना थरबई निवासी बिपिन कुमार तिवारी, मऊरानीपुर निवासी मोनू पार्या, रानीपुर निवासी धर्मेंद्र सेन शामिल है।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो एक्ट) नितेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने इस मुकदमे के आठों आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। अधिवक्ताओं के मुताबिक अभियुक्तों को न्यूनतम 20 साल से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है।
गरौठा के पूर्व विधायक के दिन बुरे, चार साल बाद दर्ज किए मुकदमा
एक बार फिर से गरौठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिहं यादव के दिन बुरे होना शुरु हो गए हैं। आए दिन कोई न कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चार साल पहले हुई घटना का मुकदमा मोंठ और नवाबाद थाने की पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इससे प्रतीत होता है कि पुष्पेंद्र एनकाउंटर की पैरवी करना गरौठा के पूर्व विधायक को महंगी पड़ना शुरु हो गया है।
सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले संजू जरैया ने नवाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 6 मई 2018 कचहरी डाकघर चौराहा के पास खड़ा था, तभी कुछ लोगों ने गलत कार्य करने के लिए उसका अपहरण कर लिया है। जाति सूचक शब्द से अपमानित कर पिटाई की। पुलिस ने पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, घनश्याम, संजू, प्यारेलाल निवासी शिवाजी नगर, उत्तम यादव निवासी राजपूत कालौनी, अमित अग्रवाल निवासी कानपुर रोड, रमेश खंगार निवासी भगवंतपुरा, दयाराम कुशवाहा निवासी रामनगर थाना ओरछा, जयहिन्द यादव निवासी कुम्हर्रा ओरछा, सोनू कुशवाहा आदि के खिलाफ दफा 323, 365, 386, 327, 420, 506,120बी, 7 क्रिमिनल एव एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
वहीं, मोंठ थाना क्षेत्र के ग्राम ओमखेरा निवासी सुमित नारायण दांगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 4 जनवरी 2018 को वह अपनी जमीन के पास खड़ा था, तभी दीपनारायण सिंह यादव आदि लोग आए और जबरन प्लाट कब्जा कर लिया। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारनी की धमकी दी। साथ ही प्लाट वापस करने के बदले रुपये की मांग करना व पूर्व में 50 हजार रुपया ले लेना। पुलिस ने दीपनारायण सिंह यादव, बृजेंद्र यादव व खरारी सोनी व पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ दफा 447,386,504,120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।