झांसी में आंशिक कर्फ्यू, DM ने जारी किए निर्देश, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद
डीएम ने कहा कि उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाए।
झांसी: जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया है कि शासन द्वारा 06 मई के प्रातः 07 बजे तक आशिंक कर्फ्यू (Curfew) को लगाये जाने का निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति न हो और शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में बुलाये जाये एवं यथासंभव "वर्क फ्राम होम" (Work From Home) की व्यवस्था लागू की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बिन्दुवार दिशा-निर्देश निर्गत किये है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों एवं अन्य जुडे़ विभागो के अधिकारियों को दिया हैं।
जिलाधिकारी ने इसी क्रम में निर्देशित करते हुए कहा है कि उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाए। बसों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो व सैनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाये। आवश्यक दवा/ सर्जिकल की दुकाने खुली रहेगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बन्द रहेगी। सब्जी मण्डी, फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेसिंग मास्क का पालन व मास्क/ग्लब्स/सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहेगी।
मास्क अनिवार्य रुप से पहन कर ही निकलें
बताया कि ग्रामों में कारोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों के पहचान एवं लाईन लिस्टींग का कार्य किया जाएगा एवं कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जाएगी। इस विशेष अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जायेगें। हाई रिक्स कैटेगरी यथा 60 वर्ष से ऊपर अथवा दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाए एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जाये। उन्होने आम जन से भी अपील की है कि अनावश्यक बाहर न निकले, अपरिहार्य परिस्थितियों में मास्क अनिवार्य रुप से पहन कर ही निकलें।
ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेन्टर की स्थापना की जाए
टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य होगा। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेन्टर की स्थापना की जाए एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे है, यदि होम क्यारंटाइन की घर में जगह नहीं है, तो क्यारंटाइन सेंटर में रखा जाए। कन्टेनमेण्ट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाए तथा सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में फागिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कराया जाये। जिलाधिकारी ने दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन कराये जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। साथ ही उन्होने आगाह करते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर अनुपालन में कोई शिथिल रवैया न अपनाया जाये, लिखा की दशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।