Jhansi News: जेलर की कार्यप्रणाली से बंदियों में भड़क रहा आक्रोश, बंदियों की पिटाई का लिया गया बदला

Jhansi News: जिला कारागर में बंद बंदियों की जेलर द्वारा पिटाई की गई थी। इसको लेकर जेल के अंदर बैरकों में बंद बंदियों में लगातार आक्रोश भड़क रहा है। जेलर से बदलना लेने के लिए बंदियों ने योजना भी बनाई थी।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-12-18 21:01 IST

जेलर की कार्यप्रणाली से बंदियों में भड़क रहा आक्रोश, बंदियों की पिटाई का लिया गया बदला (social media)

Jhansi News: जेलर की कार्यप्रणाली को लेकर जेल के अंदर निरुद्ध बंदियों में आक्रोश भड़क रहा है। पिछले दिनों जेलर पर हुए हमले का कारण जेलर द्वारा जेल के अंदर की गई बंदियों की पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस को जेल पर हमला करने वाले आरोपियों के महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। वहीं, लखनऊ में बने जेलर के आवास तक की रेकी की गई है।

बताते हैं कि जिला कारागर में बंद बंदियों की जेलर द्वारा पिटाई की गई थी। इसको लेकर जेल के अंदर बैरकों में बंद बंदियों में लगातार आक्रोश भड़क रहा है। जेलर से बदलना लेने के लिए बंदियों ने योजना भी बनाई थी। योजना के तहत बंदियों के रिश्तेदारों ने लखनऊ में बने जेलर के आवास तक की रेकी की गई है। बताते हैं कि जेलर ने एक बंदी का हाथ भी तोड़ दिया था। हाथ तोड़ने का बदला लिया गया है। यह चर्चा जिला कारागार के बंदियों में हो रही है।

मालूम हो कि जिला कारागार के जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता अपनी निजी कार से झांसी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। यहां से वह ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद रवाना होना था। जैसे ही वह इलाहाबाद बैंक चौराहा से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थी। इसी बीच चार पहिया वाहन से आए हमलावरों ने जेलर की कार रोककर उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया था।

हमले में घायल जेलर को जिला अस्पताल लाया गया था। जेलर ने कहा था कि उन पर हमला करने वाले झांसी जिला कारागार में बंद रहे कुख्यात अपराधी कमलेश यादव निवासी पुलिया नंबर नौ के पुत्र और उसके साथी थे। इस मामले में पुलिस ने कमलेश यादव व उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस के मुताबिक जेलर के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस लगातार छापेमार की कार्रवाई कर रही है।

दो आरोपियों को 2-2 साल का साधारण कारावास

झांसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को दो-दो साल के साधारण कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मालूम हो कि नवाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में बीकेडी कालेज के पास रहने वाले राजीव जैन, संजीव जैन, रामसेवक मिश्रा, हरीशंकर मिश्रा के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, धमकी देने व तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपियों को जेल भेजा गया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इसी बीच दो आरोपियों की मौत हो गई थी।

इसी क्रम में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए दो-दो साल के साधारण कारावास और 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Tags:    

Similar News