New criminal laws: प्रत्येक घटना की वीडियाग्राफी करना अनिवार्यः डीआईजी

New criminal laws: डीआईजी ने कहा कि लागू हो चुके नए आपराधिक कानून (भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नए नियमों की जानकारी दी गई।

Update: 2024-07-01 15:58 GMT

DIG Kalanidhi Naithani (Pic: Newstrack) 

Jhansi News: नए कानून के तहत अब पुलिस द्वारा प्रत्येक घटना में तलाशी, बरामदगी आदि प्रकरणों में वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। इस बड़े बदलाव से जनता के लोगों की सुरक्षा के साथ ही साथ पुलिस की पारदर्शिता में वृद्धि होगी, जिससे पुलिस की निष्पक्ष कार्यप्रणाली में आमजनमानस का विश्वास बनाये रखने में मदद मिलेगी। यह बात पुलिस उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी सीपरी बाजार थाना में आय़ोजित जागरुकता कार्यक्रम में कही है।

डीआईजी ने कहा कि लागू हो चुके नए आपराधिक कानून (भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नए नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही उऩ्होंने पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगणों की भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 दिनांक 01 जुलाई से लागू हो चुके है जो कि क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे।

उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, कानूनी प्रावधानों में पारदर्शिता लाने, तकनीक व फोरेन्सिक की सहायता से जांच की गुणवत्ता में उन्नति के लिए तथा विभिन्न प्रक्रियाओं में समय सीमा निर्धारित करने आदि प्रावधान सम्मिलित है ताकि आपराधिक मामले में दोषसिद्धि दर में सुधार हो सके और निर्धारित समय सीमा के तहत पीड़ित को न्याय मिल सके। उन्होंने बताया है कि नए कानून में प्रौद्योगिकी/आधुनिकता का समावेश बढ़ाया गया जिसके तहत ई-रिकार्ड, जीरो-एफआईआर, ई-एफआईआर, गंभीर अपराधों में आनलाइन एफआईआर तथा घटना स्थल की वीडियोग्राफी, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यमों से समन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल आदि शामिल है।

पीड़ितों को न्याय दिलाने की रहेगी प्राथमिकता 

डीआईजी ने कहा कि रेंज के जनपदों में नए कानून के साथ अपराध नियन्त्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था के साथ ही साथ सरकारी कार्य प्रणाली में गतिशीलता लाने तथा पीड़ितों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि महिला एवं बच्चों सम्बन्धी अपराध के सम्बन्ध में भी कानून में बडे़ बदलाव आए हैं जिसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ तत्परता से अनुपालन कराया जायेगा।

यह लोग रहे उपस्थति

इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेन्द्र सिंह, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह, प्रभारी निरीक्षक सीपरी बाजार, सामाजसेविका नीति शास्त्री, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण व अन्य समाजसेवीगण मौजूद रहें।

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