Jhansi News: डीआईजी ने किया भ्रमण, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा
Jhansi News: डीआईजी कलानिधि नैथानी ने रेंज के जनपद ललितपुर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ललितपुर के संवेदनशील इलाकों, व्यस्त बाजारों, प्रमुख मार्गों, तथा शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार घण्टाघर चौराहे में पुलिस बल के साथ पैदल गस्त की गयी।
Jhansi News: डीआईजी कलानिधि नैथानी ने रेंज के जनपद ललितपुर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ललितपुर के संवेदनशील इलाकों, व्यस्त बाजारों, प्रमुख मार्गों, तथा शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार घण्टाघर चौराहे में पुलिस बल के साथ पैदल गस्त की गयी। भ्रमण के दौरान जनसंवाद स्थापित कर लोगों को मजबूत कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।
डीआईजी ने बताया गया कि रेंज की पुलिस शासन की मंशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जीरो टालरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। आगामी चुनावों के दृष्टिगत अराजक तत्वों एवं महौल बिगाडनें वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख बाजारों, स्थानों एवं प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जा रहे है। पुलिस को पैदल गस्त करते हुये निरन्तर विजिबल रहने हेतु तथा सर्तक दृष्टि बनाये रखने के निर्देश दिये गये है।
डीआईजी ने अनावरण करने वाली पुलिस टीम की प्रशंसा
डीआईजी ने बताया गया कि वर्तमान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जनपद की यातायात व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डियूटी पर लगें होमगार्ड को उत्साहवर्धन हेतु पुरूस्कृत किया गया। रेंज के जनपद ललितपुर में विगत 02 दिवसों के अन्दर चोरी तथा लूट की 02 बडी घटनाओं का अनावरण कर शतप्रतिशत नकदी की बरामदगी किये जाने पर डीआईजी झॉसी द्वारा अनावरण करने वाली पुलिस टीम की प्रशंसा भी की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक एवं अन्य अधिकारी /कर्मचारीगण मौजूद रहे।
बिजली चोरी में तीन अभियुक्तों को दो साल का कारावास
झाँसी। स्पेशल जज ईसी कोर्ट ने बिजली चोरी के आरोप में दोषी पाए जाने पर तीन अभियुक्तों को दो साल का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि मऊरानीपुर के अवर अभियंता शशिवेंद्र सिंह ने 21 मई 2010 को मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिजली चोरी के मामले में अचानक छापेमार की कार्रवाई की जा रही थी। इसी कार्रवाई के दौरान मऊरानीपुर के शिवगंज मोहल्ले में रहने वाले महेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार व दमेले चौक मोहल्ले में रहने वाले रामकुमार को घर में चोरी की बिजली जलाते समय पकड़ा गया था। इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ दफा 379,411, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इस मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक ने की थी। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसी मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को बिजली चोरी के आरोप में दोषी पाया है। इस आधार पर स्पेशल जज ईसी कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दो साल का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी मॉनीटरिंग सेल द्वारा की जा रही थी।
पिटाई करने पर अदालत उठने की सजा
अपर सिविल जज (जूनिर डिवीजन) कक्ष संख्या-04 ने मारपीट व गाली गलौज में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को न्यायालय उठने की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम डबराबुजुर्ग निवासी रामबाबू बरार ने 20 फरवरी 2013 में हल्कू अहिरवार के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। इसी मामले में न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कक्ष संख्या-04 ने अभियुक्त हल्कू को न्यायालय उठने की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।