Jhansi News: बंदूक छीनने के आरोप सिद्ध होने पर बाप - बेटा को सात-सात साल का कारावास
Jhansi News: बंदूक छीनने के आरोप में दोषी मानते हुए बाप-बेटा को सात-सात साल का कारावास और पांच आरोपियों को एक -एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।;
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Jhansi News: न्यायालय डकैती कोर्ट ने पिटाई कर बंदूक छीनने के आरोप में दोषी मानते हुए बाप-बेटा को सात-सात साल का कारावास और पांच आरोपियों को एक -एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भदरवारा निवासी रामकुमार ने 17 नवंबर 2004 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बंदूक लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में सात लोगों ने उसे रोक लिया। पिटाई कर बंदूक छीन ली थी। इस मामले में पुलिस ने ग्राम भदरवारा निवासी लक्ष्मी प्रसाद निरंजन, शैलेंद्र निरंजन, अरविन्द कुमार, आनंद निरंजन, अयोध्या प्रसाद, राजकुमार, रविन्द्र कुमार और राम प्रकाश के खिलाफ 395,397,412 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनके पास से लूटी गई बंदूक भी बरामद की गई थी। बाद में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
इसी क्रम में अदालत ने लक्ष्मी प्रसाद निरंजन और उसके बेटा शैलेंद्र निरंजन को बंदूक छीनने के आरोप में दोषी मानते हुए सात-सात के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही शेष आरोपियों को एक- एक वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
27 फरवरी को तहसील गरौठा में आयोजित होगी "महिला जनसुनवाई"
जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा आवेदक/आवेदिकाओं की सुगमता के दृष्टिगत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा/महिला जनसुनवाई/ निरीक्षण का कार्यक्रम माननीय सदस्य, राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी की अध्यक्षता में 27 फरवरी 2025 को तहसील गरौठा में "महिला जनसुनवाई कार्यक्रम" का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 27 फरवरी 2025 को तहसील गरौठा में आयोजित "महिला जनसुनवाई कार्यक्रम" में उत्पीड़न से पीड़ित महिला शिकायतकर्ता अपने साथ शिकायती पत्र, मोबाइल नंबर एवं पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड आदि की छाया प्रति अनिवार्य रूप से लाएं।