Jhansi News: बड़े निर्माण कार्यों की साइट पर करें अधिक फोकस: प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ

Jhansi News: प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ जुनैद अहमद कहा कि जो विभाग निर्माण कार्य कराएंगे उनका भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत पंजीकरण कराया जाए है।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-10-14 17:30 IST

Jhansi News ( Pic- Newstrack)

Jhansi News: प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति तथा जिला श्रम बंधु की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद ने कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं तस संबंधी उ0प्र0 नियमावली 2009 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बड़े बड़े निर्माण कार्य स्थलों पर कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराए जाने के निर्देश दिए।

प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ जुनैद अहमद कहा कि जो विभाग निर्माण कार्य कराएंगे उनका भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत पंजीकरण कराया जाए है। उन्होंने कहा यदि किसी भी निर्माण स्थल पर किसी भी दिन 10 या उससे अधिक निर्माण कर्मकार नियोजित होते हैं तो निर्माण साइट का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बहुत से शासकीय विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया, यह किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह सितंबर तक कुल 171 अधिष्ठान पंजीयन पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक अधिष्ठानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए।

बैठक में उप श्रमायुक्त श्रीमती किरण मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे है और जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र श्रमिक है। ई-श्रम पोर्टल पर www.eshram.gov.in पर जाकर स्व-पंजीकरण, निकटतम सी0एस0सी0 एवं जन सेवा केन्द्र पर जाकर निशुल्क किया जा सकता है। बैठक में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 01वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ही ये लाभ दिय हैं। इसके अतिरिक्त पुत्र पैदा होने पर 20,000 रुपया वार्षिक तथा पुत्री पैदा होने की स्थिति में 25,000 एक बार में एक मुश्त अधिकतम दो नवजात शिशुओं की पौष्टिक आहार हेतु देय होगी। उन्होंने कन्या विवाह ही सहायता योजना,संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में अधिशासी अभियंता जल संस्थान संजीव कुमार, लेबर ऑफिसर श्रीमती पल्लवी सिंह, लेबर ऑफिसर अरुण कुमार तिवारी, सहायक अभियंता जल निगम नीतेश प्रताप सिंह, टाउन प्लान जितेन्द्र सिंह, मुकेश कुमार मिश्र, जयभान सिंह सहित श्रम विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

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