Jhansi News : गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को तीन साल सात माह का कारावास

Jhansi News : न्यायालय एडीजे -02 ने गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन साल सात माह के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Report :  Gaurav kushwaha
Update: 2024-09-02 15:43 GMT

 Jhansi News : न्यायालय एडीजे -02 ने गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन साल सात माह के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि सदर बाजार पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के पठौरिया नईबस्ती मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र चतुर्वेदी के खिलाफ 3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पिटाई करने वाले अभियुक्त को तीन साल का कारावास

न्यायालय एसीजे (एसडी-1)/एसीजेएम ने मारपीट और गाली गलौज करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा थाना क्षेत्र के आनंद मोहल्ले में रहने वाले राजीन प्रजापति को मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने एरच थाना क्षेत्र के ग्राम गौंती निवासी चिंटू उर्फ बृजकिशोर को चाकू रखने के दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह उक्त अभियुक्त को तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा एसीजेएम गरौठा ने महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के ग्राम मकरवई निवासी चेतराम पाल को चोरी के माल समेत पकड़े गए आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बितायी गई अवधि व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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