Jhansi News: पनवेल -गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में वेज बिरयानी की गुणवत्ता ठीक नहीं, 25 हजार का जुर्माना ठोंका

Jhansi News: 9 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई-कानपुर खंड के मध्य टीएसबी ट्रेन नंबर-15066 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मोनू कुमार निवासी मैनपुरी को सामग्री का वितरण करते हुए पाया गया।

Report :  B.K Kushwaha
Update:2023-12-30 11:38 IST
सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Jhansi News: पनवेल -गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के पेंट्रीकार के वेज बिरयानी की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। इस पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने ट्रेन के पेंट्रीकार मैनेंजर पर 25 हजार का जुर्माना ठोंक दिया। इस जुर्माना को पेंट्रीकार के मैनेंजर ने जमा कर दिया। इससे मैनेंजर को राहत मिली है।

मालूम हो कि ट्रेन क्रमांक 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस झाँसी से चलकर कानपुर की ओर जा रही थी। इसी ट्रेन में उत्तर मध्य रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर एस शुक्ला अपनी टीम के साथ ट्रेन में सवार हो गए। 9 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई-कानपुर खंड के मध्य टीएसबी ट्रेन नंबर-15066 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मोनू कुमार निवासी मैनपुरी को सामग्री का वितरण करते हुए पाया गया। उसने अपना परिचय मैनेजर के रुप में दिया। मैनेजर ने ठेकेदार/लाइसेंसी का नाम व पता मैं. हरीश कुमार अरोड़ा निवासी साहनी बैन्केट हॉल एमसीडी कार पार्किग आसिफ अली रोड चाणक्यपुरी नार्थ नई दिल्ली बताया।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री पेयजल, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, समोसा एवं कैश रोल में रखी बेज बिरयानी पायी गयी जिसका विक्रय यात्रियों को किया जा रहा था। वेज बिरयानी कैश रोल में मिलावट का संदेह प्रतीत होने के कारण आठ पैकेट बेज बिरयानी कैश रोल नमूना जांच हेतु क्रय किए गए और विक्रेता की मांग के अनुसार 280/ नगद भुगतान की रसीद प्राप्त कराई गयी। वेज बिरयानी का नमूना जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। 24 अप्रैल 2022 को जांच आयी तो नमूना सब स्टैण्डर्ड पाया गया। इस प्रकार वेज बिरयानी की गुणवत्ता ठीक नहीं पायी गयी।

वाद दर्ज कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किया गया। इस पर सोहेल मंसूरी निवासी पुलिया नंबर नौ उपस्थित हुए और अर्थॉरिटी लेटर प्रस्तुत कर कथन किया कि पेंट्रीकार के ठेकेदार की जगह वह पैरवी करेंगे। सुनवाई के दौरान सोहेल मंसूरी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हाजिर हुए। दोनों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनसीआर रेलवे द्वारा विपक्षी के खाद्य पदार्थों का निरीक्षण 9 अप्रैल 2022 को किया गया था तथा खाद्य कारोबारकर्ता से बेज बिरयानी का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। खाद्य विश्लेषक की जांच आख्या संख्या जेएचएस-6220, 25 अप्रैल 2022 के द्वारा नमूना सब स्टैण्डर्ड पाया गया। इस प्रकार उक्त खाद्य कारोबारकर्ताओं ने धारा-3(1)(जेडएक्स) के अंतर्गत धारा-26(2) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा-51 के अंतर्गत दंडनीय है।

यह मामला न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के चला। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। साथ ही बयान दर्ज किए गए। बाद में पेंट्रीकार की लाइसेंसी ठेकेदार हरीश कुमार अरोड़ा पर 25 हजार का अर्थदंड से दंडित किया। एक माह के अंदर अर्थदंड अदा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली प्रमाण पत्र जारी हो। बाद में लाइसेंसी ठेकेदार ने उक्त जुर्माना राशि बैंक में जमा कर राहत की सास ली है।

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