Jhansi News: सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉल संचालकों की अपील की खारिज, कोरोना के मामले में भरपाई पूरी करने की गई थी मांग

Jhansi News: वर्ष 2023 में देश में कोरोना जैसे बीमारी फैल गई थी। इस कारण ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। इससे प्लेटफार्म पर खुले स्टॉल संचालकों को काफी नुकसान हुआ था।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-08-30 21:54 IST

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Jhansi News: कोरोना मामले में भरपाई पूरी करने की मांग को लेकर स्टॉल संचालकों ने अदालत में एक अपील दायिर की थी। इस अपील को वाणिज्य विभाग की अच्छी तरह से की गई पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस कार्रवाई को लेकर स्टॉल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर कुछ स्टॉल है। इनमें से कुछ स्टॉल संचालकों ने अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका के तहत कैटरिंग अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इसे हाईकोर्ट दिल्ली ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 2017 में पांच के लिए स्टॉलों का रिनूवल करने के लिए अपील खारिज की थी। इसे भी खारिज कर दिया था।

बताते हैं कि वर्ष 2023 में देश में कोरोना जैसे बीमारी फैल गई थी। इस कारण ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। इससे प्लेटफार्म पर खुले स्टॉल संचालकों को काफी नुकसान हुआ था। इस कारण वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्मों पर खुले स्टॉल संचालकों ने हाईकोर्ट दिल्ली में एक याचिका दायर की थी। याचिका के तहत उन्होंने कोरोना में आई भरपाई को पूरा करने और कैटरिंग अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना मगर वाणिज्य विभाग का पक्ष मौजूद होने के कारण दो माह का समय दिया था। इसे स्टॉल संचालकों को स्थगन आदेश दे दिया था। इस मामले में रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए अपना पक्ष रखा था। वाणिज्य विभाग ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा था। इसे हाईकोर्ट दिल्ली ने 20 जुलाई को स्टॉल संचालकों की अपील खारिज कर दी थी। बाद में स्टॉल संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया था। अदालत ने स्टॉलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, स्टॉल संचालकों का कहना है कि अदालत में एक ओर याचिका दायर की है। इसके तहत अदालत ने चार माह का समय दिया है। अभी स्टॉल बंद करने के आदेश नहीं दिया है।

आखिर किसके आदेश पर खुली हैं यह स्टॉल

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर स्थित कुछ स्टॉल संचालकों की अपील खारिज कर दी है। अपील खारिज होने के बाद भी स्टॉल खुले हुए हैं। यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अफसरों के पास नहीं आया है। इस कारण उक्त स्टॉल खुले हुए हैं। या फिर वाणिज्य विभाग के निरीक्षक ही अपने अफसरों को गुमराह कर रहे हैं। बताते हैं कि स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एच व्हीलर भी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार माह के लिए संचालकों को एच व्हीलर चलाने का समय दिया है।

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