Jhansi News: अब अपराधियों की खैर नहीं! रेलवे पुलिस ने सजा दिलवाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

Jhansi News: पिछले तीन माह में 21 आरोपियों को कोर्ट ने प्रभावी पैरवी के कारण सजा सुनाई गई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एक तरफ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है।

Report :  B.K Kushwaha
Update: 2023-12-10 06:29 GMT

इन आरोपियों को हुई सजा (Newstrack)

Jhansi News: ऑपरेशन कन्विक्शन का असर उत्तर प्रदेस में दिखने लगा है। रेलवे पुलिस ने अदालत में अपराधियों के खिलाफ सबूतों को पुख्ता तरीके से पेश किया। इसका असर यह रहा कि तेजी से सुनवाई पूरी कराने में मदद मिली है। पिछले तीन माह में 21 आरोपियों को कोर्ट ने प्रभावी पैरवी के कारण सजा सुनाई गई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एक तरफ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। दूसरी तरफ, कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तीन माह में 21 अपराधियों को सजा करवाई गई।

अपराधों को किया था चिन्हित

कन्विक्शन के तहत राजकीय रेलवे ने कई अपराधों को चिन्हित किया था। चिन्हित अपराधों से संबंधित अभियोगों में उत्कृष्ट एवं समयबद्ध विवेचना सम्पादित कराकर आरोप पत्र अदालत में भेजे गए थे। आरोप पत्र भेजे जाने के बाद तीन दिन के अंदर चार्ज फेम करवाया गया और तीस दिन के अंदर ट्रायल की कार्रवाई पूरी करवाई गई।

प्रभावी पैरवी से मिल रही है सजा

पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ जीआरपी मोहम्मद नईम मंसूरी के निर्देशन में व थाना जीआरपी झाँसी के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय द्वारा की गई गुणवत्तापूर्वक विवेचना तथा अभियोजन अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सघन व प्रभावी पैरवी के तहत अब तक 51 मुकदमों में से 21 आरोपियों को सजा व जुर्माना से दंडित किया है। इसमें बलात्कार के मामले में एक होमगार्ड जवान को दस साल की कैद भी शामिल है।

बलात्कारी होमगार्ड जवान को हुई दस साल की कैद

विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर होमगार्ड सरमन पाल निवासी पाल के डेरा को दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया था कि न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दस साल के कारावास की सजा सुनाई हैं। इसके अलावा एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया था। कानपुर नगर के थाना बुधनू इलाके का एक व्यक्ति पांच जनवरी 2021 को अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद जाने के लिए बस झाँसी आया था। यहां से वह ट्रेन से हैदराबाद जाने के लिए बस से झाँसी आया था। जब यह लोग झाँसी स्टेशन पहुंचे तो होमगार्ड के जवान ने धमकाते हुए पीड़ित की पत्नी को बाइक पर बैठाकर मेडिकल कालेज ले गया था। वहां उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में सीओ रेलवे मोहम्मद नईम मंसूरी के निर्देश पर गठित की गई टीम ने होमगार्ड जवान सरमन पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान जीआरपी इंस्पेक्टर पंकज कुमार पांडेय ने पैरवी करते हुए आरोपी सरमन को सजा दिलवाई है।

इन आरोपियों को सुनाई गई सजा

मध्य प्रदेश के भिण्ड के थाना अटेर निवासी कमलेश जाटव, सतना निवासी मनोज गोस्वामी, आशीष गुप्ता, अतुल जोशी, पंजाब निवासी बलजीत कुमार, शिवपुरी के राजपुर निवासी शैलेंद्र उर्फ मोनू, शिवपुरी के करैरा निवासी राजू जाटव, पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह, हरिय़ाणा के फरीदाबाद निवासी राजकुमार, फतेहगढ़ निवासी जगतार सिंह, पश्चिम बंगाल निवासी दीपक कुमार, ग्वालियर निवासी नितिन कुशवाहा, छतरपुर निवासी दरियार सिंह, मऊरानीपुर निवासी विनोद रैकवार, मुरैना निवासी दिनेश धाकड़, शिवपुरी निवासी बृजेंद्र उर्फ हजरत, ग्वालियर के हजीरा निवासी शैलेंद्र, दतिया के होमगार्ड कालोनी में रहने वाले रामगोपाल अहिरवार, दिल्ली निवासी अर्जुन जाटव, मुरैना निवासी दिनेश धाकड़, कानपुर नगर निवासी रामकेश उर्फ अनीश, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पाल का डेरा पर रहने वाले सरमन पाल को सजा सुनाई गई है। 

Tags:    

Similar News