Kannauj News: शनिवार को भी नहीं हुई जमानत याचिका पर सुनवाई, अधिवक्ता ने अदालत में पुलिस पर लगाया प्रश्नचिन्ह
Kannauj News: पुलिस की कार्यवाही, पुलिस की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। जो हमने न्यायालय में अपनी बातें रखी जो हमने पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाये हैं, तो न्यायालय ने ही उसका उत्तर चाहा है।
Kannauj News: कन्नौज जिले में इन दिनों सुर्खियों में छाया कन्नौज काण्ड में नवाब सिंह पक्ष के अधिवक्ता शिव कुमार सिंह यादव ने शनिवार को पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्नचिंह लगाते हुए मीडिया को बताया कि इस घटना में रात को समय भी अलग-अलग बताया जा रहा है। कहीं डेढ़ बजे है, कहीं 11 बजे है, कहीं 9 बजे का है। जो 112 डायल किया गया तो 112 की पुलिस वहां पहुंची।
अधिकांश मामलों में देखा गया है कि इतनी रात में 112 नही पहुंच पाती है और इस मामले 112 तुरंत पहुंची, सम्बंधित थाने की भी पुलिस तुरंत पहुंच गयी और पीड़िता को वहां से अपने कब्जे में पुलिस ने लिया और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया और इसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि मुकदमा कायम होने से पहले ही क्लीयर हो गया था। तो यह पुलिस की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। जो हमने न्यायालय में अपनी बातें रखी जो हमने पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाये हैं, तो न्यायालय ने ही उसका उत्तर चाहा है, पुलिस उसका क्या उत्तर देती है, पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस अपना काम कर रही है। यह जो हमने प्रश्न लगाये है उसके बारे में न्यायालय ने भी पूछा कि आप बताइए यह कैसे क्या हुआ, तो पुलिस क्या उत्तर देती है यह तो उनकी कार्यवाही है हम अपना काम कर रहे है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम करेगी।
नहीं होगी जमानत की मंजूरी
कोर्ट में नवाब सिंह यादव की जमानत को लेकर अपील दाखिल की गयी थी, लेकिन उस अपील पर अब सुनवाई होना बंद हो गया है, क्यों कि मामला अब पुलिस की कार्यवाही को लेकर घेरे में आ गया है, तो वहीं पुलिस की कार्यवाही को लेकर नवाब सिंह यादव पक्ष के वकील शिव कुमार सिंह यादव ने भी नवाब सिंह यादव की जमानत याचिका पर बहस करना अदालत में बंद कर दिया है। जब जमानत याचिका की अर्जी पर उनसे बात की गयी तो उनका साफ कहना है कि अभी ऐसी कोई बात नही है और न ही अभी इस पर कोई बात करना चाहेंगे, क्यों कि अभी पुलिस की विवेचना चल रही है। इसलिए अभी इस पर कोई बात करना न्यायालय की गरिमा के खिलाफ होगा। इसलिए जमानत की अभी कोई बात नहीं है इसमें, अभी जमानत की कोई सुनवाई नहीं है। अभी जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं है।
रेप की धारा बढ़ाकर पुलिस ने ही की कार्रवाई
अधिवक्ता शिव कुमार सिंह यादव ने नवाब सिंह यादव पर लगाये गये रेप के आरोप को लेकर बताया कि पीड़िता ने जो अपना बयान कोर्ट में दिया है उसमें बोसिक शब्द आया है जो रेप की श्रेणी में नही आता है, लेकिन पुलिस अपना सब कार्यवाही कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा है कि पुलिस की कार्यवाही जो है वह वास्तविक कार्यवाही से दो कदम आगे चल रही है। जिस समय पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण हो रहा था, उसी समय पुलिस के किसी अधिकारी का यह बयान आया था, उसका वीडियो आपके चैनलों पर और सोशल मीडिया पर आया था कि रेप की पुष्टि हो गयी है और रेप की धारा बढ़ा दी गई है, जबकि उस समय का जो बयान का समय है, और जो चिकित्सकीय परीक्षण का समय है। उस समय तक पीड़िता का परीक्षण ही नही हुआ था तो कैसे बयान दे दिया गया इस सम्बन्ध में तो यह पुलिस ही बता सकती है और जो चिकित्सकीय परीक्षण है उसमें पीड़िता के आन्तरिक या वाह्य अंग में कोई चोट नही पाई जाये और न ही कोई चोट के निशान ही डाक्टर ने पाये और न ही डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में अभी बिना विधिविज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के रेप के सम्बन्ध में अपनी कोई राय दी।