Kanpur News: पूर्व क्रिकेटर व कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान की भांजी केस में दो वकीलों सहित चार लोगों को सजा

Kanpur News: पूर्व क्रिकेटर व पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान की भांजी ऋचा शुक्ला 2015 के अपहरण व मारपीट में दो वकीलों समेत चार लोगों को पांच-पांच साल की सजा हुई है, मुख्य आरोपित ऋचा के पति शिवराज टोबैको कंपनी के मालिक संदीप शुक्ला की मौत हो चुकी है

Update: 2023-07-02 08:46 GMT
Minister Chetan Chauhan and His Niece Richa Chauhan(Photo: Social Media)

Kanpur News: पूर्व क्रिकेटर व पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान की भांजी ऋचा शुक्ला 2015 के अपहरण व मारपीट में दो वकीलों समेत चार लोगों को पांच-पांच साल की सजा हुई है, मुख्य आरोपित ऋचा के पति शिवराज टोबैको कंपनी के मालिक संदीप शुक्ला की मौत हो चुकी है, दो बरी हो चुके हैं, वहीं एक दोषी पर 13,500 व तीन पर 6,500 रुपय़े का जुर्माना लगाया गया है।

सुनाया गया फैसला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज तृतीय प्रथमकांत ने अधिवक्ता राकेश कुमार ओझा, अमित त्रिवेदी, राजकुमार श्रीवास्तव व प्रमोद कुमार मिश्रा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। एडीजीसी मनोज वाजपेई व अधिवक्ता अजय सिंह भदौरिया के मुताबिक क्रिकेटर चेतन चौहान ने 30 अप्रैल 2015 को गंगा घाट थाने में सूचना दी थी, शुक्लागंज निवासी भांजी ऋचा शुक्ला को उसके पति संदीप शुक्ला ने कमरे में बंदकर पीटा है, अगले दिन ऋचा ने नजीराबाद थाने पहुंचकर पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शराब का लती था पति

आरोप लगाया कि संदीप शराब के नशे में उसे पीटता था, आए दिन उसके साथ मारपीट करता था,29 अप्रैल को संदीप ने गाली-गलौज की जिस पर विरोध करने पर उसने अपने दोस्त राजकुमार श्रीवास्तव व अमित त्रिवेदी के साथ मिलकर पीटा, दोस्तो के सामने विरोध करने पर संदीप ने दूसरे दिन 30 अप्रैल को भी चाबुक से पिटाई कर दी, सूचना पर जब पुलिस घर पहुंची तो उसे गुमराह कर दिया, और वहीं ऋचा को कमरे में बंद कर दिया गया था।

नशे का इंजेक्शन लगा ले जा रहे थे फेंकने
ऋचा ने आरोप लगाया कि पुलिस के जाते ही उन्नाव के प्रमोद मिश्रा ने राजकुमार श्रीवास्तव की मदद से बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया,होश आने पर वह गाड़ी से कूद गई और नजीराबाद थाने पहुंची गई,शुक्लागंज निवासी पति संदीप शुक्ला दोस्त राजकुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार मिश्रा, अमित त्रिवेदी, उमेश चंद्र शुक्ला, हरिप्रसाद चौहान व चकेरी के हरजेंदर नगर निवासी राकेश ओझा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जहां इसकी फाइनल चार्जशीट लगाई गई थी, वहीं केस के चलते 29 अप्रैल 2018 में पति संदीप की मौत हो गई थी।

11 गवाह पेश हुए

केस में अभियोजन की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अधिवक्ता राकेश कुमार ओझा, अमित त्रिवेदी, राजकुमार श्रीवास्तव व प्रमोद कुमार मिश्रा को सजा सुनाई, अधिवक्ता शशिकांत शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में हरिप्रसाद चौहान और उमेश चंद्र शुक्ला को बरी कर दिया, वहीं पीड़िता को न्याय मिल गया है।

गलत संगत में बिगड़ा था संदीप

संदीप शुक्ला गलत दोस्तो के साथ रहने पर वह बिगड़ गया था। उसकी शादी 1995 हुई थी, क्रिकेटर की भांजी होने पर फूलबाग से लेकर शुक्लागंज तक सजावट हुई थी,शादी चर्चाओं में होने पर शादी के तीसरे दिन उसके घर पर आयकर का छापा पड़ा था,तो वहीं घर में रखे रुपयों को परिजनों ने बहते पानी नाली में फेंक दिए थे, और वहीं संदीप और रिचा की शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद रिचा की जिंदगी संदीप की दोस्ती के कारण बेकार हो गई, दोस्तों की संगत को देख तभी वह बच्चों को लेकर मायके चली गई थी ।

नशे में करता था अमिताभ बच्चन की नकल

वह अमिताभ बच्चन की शराबी फिल्म का दीवाना था,वह उसी तरह हरकत करता था,वह लग्जरी कार से शराब पीने जाता था, और वापस रिक्शा से लौटता था, इसके अलावा वह नशे में लोगों को थप्पड़ के बदले पैसे देने का ऑफर करता था,इसी तरह वह आए दिन हरकत करता था, और अमिताभ बच्चन की स्टाइल में बोलता था कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे उठाता नहीं हूं।

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