Kanpur News: शादी में मिले गिफ्ट की अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी को देनी होगी लिस्ट

Kanpur News: दहेज प्रतिषेध अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनपद स्तर पर निम्न बिन्दुओं पर समयबद्ध कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है।

Report :  Anup Pandey
Update: 2024-07-10 05:19 GMT

शादी में मिले गिफ्ट की दहेज प्रतिषेध अधिकारी को देनी होगी लिस्ट  (photo: social media )

Kanpur News: अब शादी में मिले गिफ्ट की जानकारी रिश्तेदारों को बताने के साथ साथ तीस दिनों के अंदर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को देनी होगी। वहीं ये आदेश डीएम राकेश कुमार सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को दिए हैं। जितने भी शहर के सभी गेस्ट हाउस में जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी को ही जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है।

वर-वधू दोनों पक्षों को देनी होगी जानकारी

जिला प्रोबेशन अधिकारी को ही जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनपद स्तर पर निम्न बिन्दुओं पर समयबद्ध कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है। जिसमें दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 की धारा 10 में उल्लेख है कि विवाह में पक्षकारों द्वारा उपहारों की सूची को प्रस्तुत करना किसी विवाह में पक्षकारों या माता-पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह के दिनांक के एक माह के भीतर दहेज प्रतिषेध (वर वधु भेंट सूची) नियम 1985 (डावरी प्राहिविशन, मेन्टेनेंस ऑफ लिस्ट्स (प्रोजेक्ट टू दी ब्राइड एण्ड ब्राइडग्रूम) रूल्स, 1985 के अनुसार की गई उपहारों की सूचना प्रस्तुत की जायेगी। जनपद में होने वाले समस्त विवाहों (पंजीकृत व अपंजीकृत) में दोंनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराईं जायेगी।

गेस्ट हाउस के बाहर लगा होगा बोर्ड

जनपद में जनमानस को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्राविधानों से जागरूक किए जाने के लिए जनपद के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।जनमानस को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्राविधानों से जागरूक किए जानें के लिए मैरिज हॉल / गैस्ट हाउस के बाहर एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा।जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ-साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम, पदनाम व मो०नं० 7518024059 अंकित होगा।अपने-अपने क्षेत्र में स्थित के मैरिज हॉल / गेस्ट हाउस/होटल/बारात घर के बाहर एक बोर्ड स्थापित लगवाएं।

सामाजिक संगठन करेंगे प्रचार

डीएम ने कहा- सखी-वन स्टॉप सेंटर और सामाजिक संगठनों से दहेज अधिनियम का प्रचार भी कराया जाएगा। प्रतिषेध अधिकारी का नाम, पदनाम व मो० नं० अंकित हो तथा जनपद में होने वाले समस्त विवाहों (पंजीकृत व अपंजीकृत) में दोंनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश उल्लिखित हों। साथ-साथ अपने-अपने क्षेत्र में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्राविधानों के सम्बन्ध में जागरूक अभियान चलाकर जनमानस को जागरूक करना सुनिश्चित करें।शहर के गेस्ट हाउस संचालकों से भी पूछताछ की जाएगी। गेस्ट हाउस में किसकी शादी हुई, इसकी पूरी जानकारी रखनी होगी।

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