Kanpur News: शर्ते पूरी होने पर इत्र कारोबारी पीयूष जैन दोष मुक्त, सीजेएम कोर्ट का फैसला

Kanpur News: वर्ष 2021 में डायरेक्टोरेट जनरल जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) अहमदाबाद की छापेमारी में इत्र कारोबारी के कानपुर व कन्नौज स्थित ठिकानों से 197 करोड़ रुपये नकद व 23 किलो सोना बरामद हुआ था।

Report :  Anup Pandey
Update:2024-03-12 22:18 IST

Kanpur News (Pic:Social Media)

Kanpur News: कानपुर के आनंदपुरी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने के मामले में आज फैसला आया। जिसमें छह शर्तें पूरी करने के बाद स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने इत्र कारोबारी को दोष मुक्त करार दिया। वर्ष 2021 में डायरेक्टोरेट जनरल जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) अहमदाबाद की छापेमारी में इत्र कारोबारी के कानपुर व कन्नौज स्थित ठिकानों से 197 करोड़ रुपये नकद व 23 किलो सोना बरामद हुआ था। जीएसटी चोरी व कस्टम एक्ट के तहत सोना तस्करी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों से 197 करोड़ रुपये कैश और कई किलो विदेशी सोना बरामद हुआ था। जिसके बाद से लगातार DGGI की टीमें इस बाबत अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहीं थीं। इसके बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन और उनके 11 साथियों को टैक्स और जुर्माने के तौर पर 497 करोड़ रुपए चुकाने होंगे।

आनंदपुरी निवास से मिली थी भारी भरकम रकम

डीजीजीआईसी अहमदाबाद की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी निवासी में छापा मारा था। टीम की सदस्यों ने दीवार और फर्श तोड़ घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। नोटों की गड्डी देख अधिकारी सन्न रह गए थे। नोटों की गिनती होने के बाद 42 बक्से जब्त किए थे। फिर टीम ने कन्नौज स्थित आवास में छापेमारी की थी। जहां से करीब 23 किलो सोना बरामद किया था।

दर्ज़ कराया गया था मुकदमा

टीम ने छापेमारी में 197 करोड़ रुपये व 23 किलो सोना जब्त कर जीएसटी चोरी व सोना तस्करी के आरोप में कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पीयूष जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कस्टम एक्ट के मामले में पीयूष जैन ने मुख्य आयुक्त कस्टम (निवारक) प्रक्षेत्र पटना को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें मामले में बरामद किया गया। सोना जब्त कर दोष मुक्त करने की अपील की गई थी।

कस्टम की 6 सूत्रीय मांग की पूरी

दोष मुक्त होने के लिए कस्टम विभाग ने छह सूत्रीय मांग पूरी करने के निर्देश दिए थे। 30 दिन के भीतर 56.86 लाख की पेनाल्टी, आरोपी द्वारा जब्त किए गए सोने व अन्य सामग्री के पर कोई दावा न किया जाए। लखनऊ आयुक्त (अपील) के समक्ष वापस ली गई अपील को पुर्नजीवित न किया जाए। उन्मुक्ति का आदेश न्यायालय के अनुमोदन के आधीन होगा समेत अन्य निर्देश दिए गए थे।

शर्तों को किया पूरा

पीयूष जैन ने सभी शर्तों को पूरा करते हुए 56.86 लाख की पेनाल्टी को जमा कर दिया गया था। इसके बाद पीयूष जैन ने स्पेशल सीजेएम स्नेहा की कोर्ट में मुकदमा खत्म करने की अपील दाखिल की थी। मंगलवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पीयूष जैन को दोष मुक्त करार दिया।

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